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सेना के नियम महिला अधिकारियों से भेदभाव जैसा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश - 2 महीने में दें स्थायी कमीशन

शॉर्ट सर्विस कमीशन में परमानेंट कमीशन देने के मामले में जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने आज फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा कि समाज पुरुषों के लिए पुरुषों द्वारा बनाया गया है, अगर यह नहीं बदलता है तो महिलाओं को समान अवसर नहीं मिल पाएगा.

Updated on: 25 Mar 2021, 12:50 PM

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने महिला अधिकारियों को स्थाई कमीशन न देने पर अप्रत्यक्ष रूप से भेदभाव करने के लिए सेना की आलोचना की. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत के लिए विभिन्न क्षेत्रों में ख्याति अर्जित करने वाली महिला अधिकारियों को स्थाई कमीशन के अनुदान के लिए नजरअंदाज किया गया. शॉर्ट सर्विस कमीशन में परमानेंट कमीशन देने के मामले में जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने आज फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा कि समाज पुरुषों के लिए पुरुषों द्वारा बनाया गया है, अगर यह नहीं बदलता है तो महिलाओं को समान अवसर नहीं मिल पाएगा.

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हमारी सामाजिक व्यवस्था पुरुषों ने पुरुषों के लिए बनाई है, समानता की बात झूठी है. आर्मी ने मेडिकल के लिए जो नियम बनाए वो महिलाओं के खिलाफ भेदभाव करता है. महिलाओं को बराबर अवसर दिए बिना रास्ता नहीं निकल सकता. कोर्ट ने 2 महीने में इन महिला अधिकारियों को स्थाई कमीशन देने के लिए कहा है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद सेना में कई महिला अधिकारियों को फिटनेस के आधार पर स्थाई कमीशन नहीं देने को कोर्ट ने गलत बताया.

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर 2010 में पहला फैसला दिया था, 10 साल बीत जाने के बाद भी मेडिकल फिटनेस और शरीर के आकार के आधार पर स्थायी कमीशन न देना सही नहीं है, ये भेदभाव पूर्ण और अनुचित है. सुप्रीम कोर्ट ने सेना को निर्देश दिया कि वह एक महीने के भीतर महिला अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन देने पर विचार करे और नियत प्रक्रिया का पालन करते हुए 2 महीने के भीतर इन अधिकारियों को स्थायी कमीशन दे. इससे पहले पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को परमानेंट कमिशन देने का आदेश दिया था. दिल्ली हाई कोर्ट ने 2010 में भी महिलाओं को परमानेंट कमिशन देने का आदेश दिया था, लेकिन 284 में से सिर्फ 161 महिलाओं को परमानेंट कमिशन दिया गया है. इन लोगों को मेडिकल ग्राउंड पर रिजेक्ट किया गया था.

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पिछले फैसले में 3 महीने के भीतर स्थाई कमीशन देने को कहा गया
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल फरवरी के फैसले में केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि 3 महीने के भीतर सभी महिला सैन्य अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिया जाए. जस्टिस डीवाई चन्द्रचूड की अध्यक्षता वाली बेंच ने सरकार की इस दलील को विचलित करने वाला और समता के सिद्धांत के विपरीत बताया था जिसमें कहा गया था कि शारीरिक सीमाओं और सामाजिक चलन को देखते हुए महिला सैन्य अधिकारियों की कमान पदों पर नियुक्ति नहीं की जा रही है. कोर्ट ने निर्देश दिया था कि शॉर्ट सर्विस कमीशन में सेवारत सभी महिला सैन्य अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिया जाए, भले ही मामला 14 साल का हो या 20 साल की सेवा का हो.