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पी चिदंबरम( Photo Credit : फाइल फोटो)
INX मीडिया ममाले में चार्जशीट दाखिल करने के बाद सोमवार को सीबीआई ने रॉउज एवेन्यू कोर्ट में बताया कि इस मामले में कुल 14 लोगों के खिलाफ आरोप है. इनमे से 4 प्राइवेट कंपनी है. बाकी 7 पब्लिक सर्वेंट है और 3 प्राइवेट पर्सन हैं. सीबीआई ने कोर्ट को ये भी बताया कि मामले में चार्जशीट तो दायर कर दी गई है लेकिन मामले में जांच अभी भी जारी है. ऐसे में सीबीआई इस केस में सप्लिमेंट्री चार्जशीट दायर कर सकती है. सीबीई ने आगे बताया कि इस मामले में फेमा का उल्लंघन है इसलिए आईपीसी सेक्शन 420 लगाया गया है. इसके अलावा आईएनएक्स मीडिया में विदेशी निवेश आने के बाद बिना इजाजत के पैसे को आईएनएक्स न्यूज़ को ट्रांसफर कर दिया गया है. लिहाजा, यहां भी उल्लंघन है.
Hearing in Delhi Court on CBI chargesheet in INX media case: CBI says there are total 14 accused named in the chargesheet, including 4 companies, 7 public servants and rest are private persons. Further investigation on.
— ANI (@ANI) October 21, 2019
सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि नियमों का उल्लंघन कर एफआईपीबी का क्लियरेंस दिया गया. ये पब्लिक सर्वेंट को मालूम था. इसी के साथ सीबीआई ने सील बंद लिफाफे में कोर्ट को कुछ देसतवेज दिए और कहा कि ये अर्जेंट है. इसे देखकर चैंबर सुनवाई करे. अब लंच के बाद सुनवाई जारी रहेगी. लेकिन, इन चैम्बर होगी.
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बता दें, सीबीआई ने इस मामले में 18 अक्टूबर को चार्जशीट दाखिल की थी. स चार्जशीट में पूर्व गृहमंत्री पी चिदंरम समेत 14 लोगों के नाम शामिल किए गए थे. सीबीआई की तरफ से दाखिल की गई इस चार्जशट में पी चिदंबरम के अलावा उनके बेटे कार्ति चिदंबरम और पीटर मुखर्जी को भी आरोपी बनाया गया है, इसके अलावा भास्कर, सिंधुश्री खुल्लर, अनूप पुजारी, प्रबोध सक्सेना, आर प्रसाद जैसे लोगों के नाम भी इस चार्शीट में शामिल हैं.
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वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दर्ज याचिका पर अपने फैसले को सुरक्षित रखा था जिसमें पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram ) की जमानत खारिज कर दी गई थी.
Source : न्यूज स्टेट ब्यूरो