पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषी को SC से मिली जमानत

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषी एजी पेरारिवलन को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है. एजी पेरारिवलन 30 साल से ज्यादा समय से जेल में बंद हैं.

author-image
Deepak Pandey
एडिट
New Update
supreme court

सुप्रीम कोर्ट( Photo Credit : File Photo)

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषी एजी पेरारिवलन को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है. एजी पेरारिवलन 30 साल से ज्यादा समय से जेल में बंद हैं. उसने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर कहा था कि उसे रिहा करने के तमिलनाडु सरकार के आदेश को राज्यपाल और केंद्र सरकार मंजूरी नहीं दे रही है. सजा माफ करने की उसकी अर्जी भी अभी पेंडिंग है. इस अर्जी पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है. 

Advertisment

आपको बता दें कि पिछले दिनों तमिलनाडु सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के सात दोषियों में एक नलिनी को एक माह के पैरोल पर जाने की अनुमति दी. इस मामले में उसकी बीमार मां ने बार बार अदालत में आग्रह किया था. विशेष सरकारी अभियोजक हसन मोहम्मद जिन्ना ने मद्रास उच्च न्यायालय को अवगत कराया कि राज्य सरकार ने नलिनी को एक माह का साधारण पैरोल दिया है और अब वह अपनी बीमार मां पद्मा को देखने जा सकेगी. नलिनी इस समय वेल्लोर की विशेष महिला जेल में बंद है.

पद्मा ने अपनी बेटी को पैरोल पर आने की अनुमति के लिए न्यायमूर्ति पी एन प्रकाश और न्यायमूर्ति आर हेमलता की पीठ के समक्ष याचिका दायर की थी. विशेष सरकारी अभियोजक का निवेदन का स्वीकारते हुए पीठ ने पद्मा की याचिका का निपटारा कर दिया. अब नलिनी वैल्लोर के सातुवाचेरी में कड़ी पुलिस अभिरक्षा में अपनी मां के साथ एक किराए के मकान में रहेगी. उनके साथ बहन कल्याणी और भाई बाकियानाथन भी रहेगा. इसी तरह का पैरोल नलिनी को 2019 में भी दिया गया था.

तमिलनाडु कैबिनेट ने 2018 में नलिनी और अन्य दोषियों को रिहा किए जाने की अनुशंसा की थी लेकिन राज्यपाल ने इस फाइल को मंजूरी नहीं दी थी. नलिनी और उसके साथियों ने मद्रास हाई कोर्ट में दायर एक याचिका में आग्रह किया है कि राज्यपाल की मंजूरी के बिना उन्हें रिहा किया जाए. यह याचिका भी अदालत के समक्ष लंबित है.

Source : Arvind Singh

Supreme Court Assassin Former Prime Minister Rajiv Gandhi AG Perarivalan Rajiv Gandhi
      
Advertisment