शहाबुद्दीन की जमानत पर SC ने केंद्र और बिहार सरकार को जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा गया है कि शहाबुद्दीन को सिवान से तिहाड़ जेल ट्रांसफर किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा गया है कि शहाबुद्दीन को सिवान से तिहाड़ जेल ट्रांसफर किया जाए।

author-image
abhiranjan kumar
एडिट
New Update
शहाबुद्दीन की जमानत पर SC ने केंद्र और बिहार सरकार को जारी किया नोटिस

आरजेडी के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन (फाइल फोटो)

बिहार की सिवान जेल में बंद राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता शहाबुद्दीन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बाहुबली नेता की जमानत को लेकर केंद्र सरकार और बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है। इस मामले में कोर्ट ने शहाबुद्दीन से भी जवाब तलब किया है।

Advertisment

सिवान के पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी आशा रंजन और व्यवसायी चन्दा बाबू ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर शहाबुद्दीन को तिहाड़ जेल ट्रांसफर किये जाने की मांग की है।याचिका में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि शहाबुद्दीन खिलाफ सभी केस की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कराई जाए।

कोर्ट में याचिका दायर कर कहा गया है कि शहाबुद्दीन को सिवान से तिहाड़ जेल ट्रांसफर किया जाए। मामले की अगली सुनवाई की 28 नवम्बर को किया जाएगा।

याचिकाकर्ता ने कोर्ट में दलील दी है कि शहाबुद्दीन के खिलाफ करीब 45 मामलों में ट्रायल पेंडिग हैं और जब तक वे बिहार में है तब तक लंबित मामलों की निष्पक्ष सुनवाई मुश्किल है। याचिका में कहा गया है कि इस मामले में याचिका दायर करने वाले और गवाहों की जान को भी खतरा है।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने शहाबुद्दीन को मिली जमानत को खारिज कर दिया था। जमानत खारिज होने के बाद उसे सिवान से तिहाड़ जेल ट्रांसफर किये जाने की अर्जी दायर की गयी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों को जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ्ते का वक्त दिया हैं।

Source : News Nation Bureau

rajdev ranjan murder Mohammad Shahabuddin Supreme Court Bihar News
Advertisment