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शहाबुद्दीन की जमानत पर SC ने केंद्र और बिहार सरकार को जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा गया है कि शहाबुद्दीन को सिवान से तिहाड़ जेल ट्रांसफर किया जाए।

Updated on: 24 Oct 2016, 06:26 PM

नई दिल्ली:

बिहार की सिवान जेल में बंद राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता शहाबुद्दीन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बाहुबली नेता की जमानत को लेकर केंद्र सरकार और बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है। इस मामले में कोर्ट ने शहाबुद्दीन से भी जवाब तलब किया है।

सिवान के पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी आशा रंजन और व्यवसायी चन्दा बाबू ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर शहाबुद्दीन को तिहाड़ जेल ट्रांसफर किये जाने की मांग की है।याचिका में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि शहाबुद्दीन खिलाफ सभी केस की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कराई जाए।

कोर्ट में याचिका दायर कर कहा गया है कि शहाबुद्दीन को सिवान से तिहाड़ जेल ट्रांसफर किया जाए। मामले की अगली सुनवाई की 28 नवम्बर को किया जाएगा।

याचिकाकर्ता ने कोर्ट में दलील दी है कि शहाबुद्दीन के खिलाफ करीब 45 मामलों में ट्रायल पेंडिग हैं और जब तक वे बिहार में है तब तक लंबित मामलों की निष्पक्ष सुनवाई मुश्किल है। याचिका में कहा गया है कि इस मामले में याचिका दायर करने वाले और गवाहों की जान को भी खतरा है।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने शहाबुद्दीन को मिली जमानत को खारिज कर दिया था। जमानत खारिज होने के बाद उसे सिवान से तिहाड़ जेल ट्रांसफर किये जाने की अर्जी दायर की गयी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों को जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ्ते का वक्त दिया हैं।