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सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ करेगी आधार से जुड़े मामलों की सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने आधार मामले की जल्द सुनवाई की याचिका को स्वीकार कर लिया है। इस मामले की सुनवाई आगामी मंगलवार और बुधवार को की जाएगी। इस मामले में बहस के लिए पक्षों को एक दिन का समय दिया जाएगा।

Updated on: 12 Jul 2017, 11:45 AM

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने आधार मामले की जल्द सुनवाई की याचिका को स्वीकार कर लिया है। इस मामले की सुनवाई आगामी मंगलवार और बुधवार को की जाएगी। इस मामले में बहस के लिए पक्षों को एक दिन का समय दिया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संवैधानिक पीठ आधार कार्ड मामले में यह तय करेगी कि क्या यह मुद्दा प्रथम दृष्टया निजता का अधिकार है या नहीं। इस मामले के जल्द निपटान के लिए उच्चतम न्यायालय ने सभी दलों से आवाह्न किया है।

संवैधानिक पीठ पहले निजता संबंधी मामले पर फैसला करेगी और अगर ज़रुरत पड़ी तो सुनवाई के लिए इसे बड़ी बेंच के लिए भेजा जाएगा।

आधार को चुनौती देने वाली याचिका को संवैधानिक बेंच भेजने पर SC की सहमति

इससे पहले 7 जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की खंडपीठ ने सरकारी सेवाओं का लाभ उठान के लिए आधार को अनिवार्य बनाए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर कोई आदेश देने से इनकार कर दिया था।

जस्टिस चेलामेश्वर की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता और अटॉर्नी जनरल को संवैधानिक पीठ के निर्माण के लिए मुख्य न्यायाधीश से पास आवेदन देने का निर्देश दिया था।

केंद्र सरकार ने इस मामले में पहले कहा था कि 30 सितंबर तक उन सभी लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, जनके पास आधार कार्ड नहीं है। केंद्र सरकार ने कहा था कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, वह राशन कार्ड या वोटर कार्ड जैसे अन्य दस्तावेद दिखाकर सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।

शांता सिन्हा द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य बनाने से रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी किए जाएं।

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