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यूपी के विधायक विजय मिश्रा की जमानत पर विचार करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

यूपी के विधायक विजय मिश्रा की जमानत पर विचार करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

Updated on: 24 Jan 2022, 10:15 PM

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के निर्दलीय विधायक विजय मिश्रा की जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

मिश्रा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने न्यायमूर्ति डी.वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष कहा किया कि उनके मुवक्किल को आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने से रोकने के प्रयास जारी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ मामले आगे नहीं बढ़ सकते।

दलीलें सुनने के बाद, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने कहा कि यह याचिकाकर्ता को जमानत देने का मामला नहीं है।

पीठ ने कहा, हम जमानत पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं। याचिकाकर्ता सबूत पेश करने के बाद जमानत के लिए याचिका दायर करने के लिए स्वतंत्र है।

मिश्रा उत्तर प्रदेश से चार बार विधायक रह चुके हैं और जमीन हथियाने व जबरन वसूली से जुड़े दर्जनों मामलों का सामना कर चुके हैं, लेकिन उनका दावा है कि ये मामले राजनीति से प्रेरित थे।

मिश्रा भदोही जिले की ज्ञानपुर विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह इस समय आगरा सेंट्रल जेल में बंद हैं।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.