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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली हाईकोर्ट के जज के लिए सौरभ कृपाल की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली हाईकोर्ट के जज के लिए सौरभ कृपाल की सिफारिश की

Updated on: 15 Nov 2021, 11:10 PM

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमना की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने वरिष्ठ अधिवक्ता सौरभ कृपाल को दिल्ली उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है।

शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर एक बयान में कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 11 नवंबर, 2021 को हुई अपनी बैठक में दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में अधिवक्ता सौरभ कृपाल को पदोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पूर्व में तीन बार कृपाल की पदोन्नति टाली थी। उन्हें हाल ही में सीनियर एडवोकेट गाउन से नवाजा गया था। पिछले साल एक साक्षात्कार में कृपाल (जो समलैंगिक हैं) ने दावा किया था कि उनका मानना है कि उनके यौन अभिविन्यास के कारण ही शायद कॉलेजियम ने उनकी पदोन्नति पर निर्णय नहीं लिया।

एक अन्य बयान में, शीर्ष अदालत ने कहा, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 11 नवंबर, 2021 को हुई अपनी बैठक में पुनर्विचार कर दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रूप में इन चार अधिवक्ताओं की पदोन्नति के लिए अपनी पिछली सिफारिश को दोहराने का संकल्प लिया है : 1. तारा विशाल गंजू, 2. अनीश दयाल, 3. अमित शर्मा और 4. मिनी पुष्कर्ण।

शीर्ष अदालत के कॉलेजियम ने एक वकील के. मनमाधा राव और एक न्यायिक अधिकारी बी.एस. भानुमति की आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति का अनुमोदन किया है।

शीर्ष अदालत ने एक अन्य बयान में कहा, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 11 नवंबर, 2021 को हुई अपनी बैठक में पुनर्विचार कर अधिवक्ता सचिन सिंह राजपूत को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने के लिए अपनी पिछली सिफारिश को दोहराने का संकल्प लिया है।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.