logo-image

सुप्रीम कोर्ट ने कानपुर के कारोबारी की मौत के मामले की सुनवाई दिल्ली की सीबीआई अदालत में ट्रांसफर की

सुप्रीम कोर्ट ने कानपुर के कारोबारी की मौत के मामले की सुनवाई दिल्ली की सीबीआई अदालत में ट्रांसफर की

Updated on: 12 Nov 2021, 08:35 PM

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गोरखपुर के एक होटल में पुलिस छापेमारी में कानपुर के एक व्यवसायी की मौत के मामले की सुनवाई उत्तर प्रदेश से दिल्ली की सीबीआई अदालत में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और ए. एस. बोपन्ना ने मृतक की पत्नी का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील की दलीलें सुनने के बाद मुकदमे को उत्तर प्रदेश से बाहर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अदालत में स्थानांतरित करने का आदेश दिया।

अधिवक्ता आनंद शंकर के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है, यह महत्वपूर्ण है कि स्थानीय पुलिस की तत्काल प्रतिक्रिया अपराधियों को बचाने और हत्या को एक दुर्घटना के रूप में पेश करने की कोशिश थी। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि पुलिस ने जानबूझकर अपराध स्थल को सुरक्षित नहीं किया और अपराध स्थल पर साक्ष्य की रक्षा करने का कोई प्रयास नहीं किया।

याचिका में प्राथमिकी दर्ज करने में देरी का भी हवाला दिया गया, क्योंकि 27 सितंबर को हुई घटना के लगभग 48 घंटे बाद कार्रवाई अमल में लाई गई थी।

याचिका में कहा गया है कि यहां तक कि याचिकाकर्ता पर पुलिस अधिकारियों के नाम का उल्लेख नहीं करने के लिए भी दबाव डाला गया और स्थानीय प्रशासन और पुलिस के उच्च अधिकारियों ने उन्हें किसी भी तरह की कानूनी मदद देने से मना कर दिया।

खबरों के मुताबिक, गोरखपुर के कृष्णा पैलेस होटल में छह पुलिस अधिकारियों द्वारा हमला किए जाने के बाद व्यवसायी मनीष गुप्ता की कथित तौर पर मौत हो गई थी, जहां वह अपने दो दोस्तों के साथ रुका हुआ था।

याचिका में कहा गया है, 27 सितंबर की देर रात पुलिस स्टेशन के कुछ पुलिस अधिकारी, स्टेशन ऑफिसर जगत नारायण सिंह, उप-निरीक्षक अक्षय मिश्रा, विजय यादव और राहुल दुबे, हेड कांस्टेबल कमलेश यादव और कांस्टेबल प्रशांत कुमार होटल में पहुंचे। अभद्रता और पुलिस की बर्बरता का एक चौंकाने वाला व्यवहार करते हुए, वे याचिकाकर्ता के पति के साथ मारपीट करने लगे, जिससे उसकी मौत हो गई।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.