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सुप्रीम कोर्ट ने पारसी महिलाओं की गैर-पारसी से शादी संबंधी याचिका पर केंद्र से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने पारसी महिलाओं की गैर-पारसी से शादी संबंधी याचिका पर केंद्र से मांगा जवाब

Updated on: 28 Aug 2021, 09:20 PM

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के सात साल के एक लड़के और उसकी पारसी मां की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है, जिसमें केवल वंश, जातीयता और नस्ल के कारण सामाजिक और धार्मिक बहिष्कार को चुनौती दी गई है। महिला ने एक गैर-पारसी से शादी की है।

न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने मां और बेटे की संयुक्त याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा।

दलील में तर्क दिया गया कि पारसी एक नस्ल और जातीय समूह है और एक पारसी व उसकी संतान का एक अलग वंश, जाति या धर्म के व्यक्ति से विवाह के आधार पर बहिष्कार करना बुनियादी मानवाधिकारों और संविधान के मौलिक अधिकारों के विपरीत है।

मामले पर बहस के दौरान पीठ ने कहा कि याचिका में उठाए गए तर्क पहले से ही सबरीमला फैसले के बाद एक बड़ी पीठ को दिए गए संदर्भ में शामिल थे।

याचिका में कहा गया है कि महिलाओं को उस समाज, समुदाय और धर्म से बहिष्कृत होने के परिणाम का सामना किए बिना व्यक्तिगत पसंद का इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, जिसमें वह पैदा हुई थीं। यह याचिका बाद के मुद्दे से संबंधित है और एक महिला के उस समुदाय और धर्म से संबंधित होने के अधिकार पर जोर देती है, जिसमें वह पैदा हुई थी, चाहे वह किसी से भी शादी करे।

मामले में दलीलें सुनने के बाद शीर्ष अदालत याचिका पर विचार करने के लिए तैयार हो गई।

याचिका में दावा किया गया है कि पारसी समुदाय का एक वर्ग मानता है कि वे आर्य वंश के नस्लीय रूप से श्रेष्ठ हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि अन्य जातियों के साथ अंतर्जातीय विवाह उनकी जातीयता को कमजोर और दूषित करता है।

याचिका में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 (1) (ए) और 21 के तहत याचिकाकर्ता के महत्वपूर्ण अधिकारों को खतरा है और एक गैर-पारसी के साथ शादी के बाद उसके जन्म, विश्वास और पसंद के धर्म को मानने का उसका अधिकार खतरे में है। यहां तक कि विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत पारसी महिला के किसी अन्य समुदाय या धर्म के पुरुष के साथ विवाह के परिणाम गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं।

कहा गया, इस प्रकार, महिलाओं के बहिष्करण को अंतर्विवाह के लिए भुगतान की जाने वाली कीमत माना जाता है।

याचिका में कहा गया है, हालांकि, गैर-पारसी से शादी करने वाले पारसी पुरुषों और अंतर-विवाह से उनकी संतानों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है।

याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष अदालत से गैर-पारसी पुरुषों से शादी करने के लिए पारसी पारसी महिलाओं को बहिष्कृत करने की प्रथा को भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक घोषित करने का निर्देश जारी करने का आग्रह किया।

याचिका में शीर्ष अदालत से 1908 में पारित बंबई उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करने के लिए भी कहा गया था, जिसमें पारसी पुरुषों के बच्चों को पारसी के अर्थ के भीतर रखा गया था, जबकि अंतर्विवाहित पारसी महिलाओं के बच्चों को समान स्थिति से वंचित किया गया था।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.