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केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, जजों की सुरक्षा के लिए बेहतर स्थिति में हैं राज्य

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, जजों की सुरक्षा के लिए बेहतर स्थिति में हैं राज्य

Updated on: 17 Aug 2021, 07:00 PM

नई दिल्ली:

केंद्र सरकार ने मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि राज्य सरकारें और पुलिस बल न्यायाधीशों और अदालत परिसरों की सुरक्षा के लिए बेहतर स्थिति में होंगे, क्योंकि खतरा किसी राज्य विशेष को रहता है।

केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष कहा किया कि केंद्र सरकार ने 2007 में न्यायाधीशों और अदालत परिसरों की सुरक्षा के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए थे।

इस बात पर जोर देते हुए कि एक विशेष पुलिस बल बनाने के बजाय, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के पूर्ण कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की जरूरत है, उन्होंने कहा कि अदालतों की सुरक्षा राज्यों के लिए बेहतर है, क्योंकि इसके लिए खास दिन की जरूरत होती है।

मेहता का यह जवाब शीर्ष अदालत द्वारा यह पूछे जाने के बाद आया कि क्या आरपीएफ, सीआईएसएफ आदि की तर्ज पर न्यायाधीशों की सुरक्षा के लिए एक विशेष राष्ट्रीय बल होना संभव है।

यह देखते हुए कि केंद्र ने दिशानिर्देश जारी किए हैं, जस्टिस सूर्यकांत और अनिरुद्ध बोस की पीठ ने भी कहा कि सवाल यह है कि इन दिशानिर्देशों का पालन न्यायाधीशों, अदालतों आदि की सुरक्षा के लिए किया जाता है या नहीं।

पीठ ने कहा, आप केंद्र सरकार हैं। आप डीजीपी को बुला सकते हैं। आप इसे करने के लिए सबसे अच्छे व्यक्ति हैं। राज्य कह रहे हैं कि उनके पास सीसीटीवी आदि के लिए धन नहीं है .. इन मुद्दों को आपको अपने और राज्यों के बीच हल करना होगा।

मेहता ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को जिन सुरक्षा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वे झारखंड की तुलना में भिन्न हो सकती हैं, और इसलिए बल को राज्य-विशिष्ट होना चाहिए, न कि केंद्र-विशिष्ट।

उन्होंने तर्क दिया कि न्यायाधीशों के लिए राष्ट्रीय स्तर के सुरक्षा बल का होना उचित नहीं होगा, क्योंकि राज्य स्तर के कैडर इन विशेष बलों में आएंगे। उन्होंने कहा कि पुलिसिंग राज्य का विषय है, लेकिन केंद्र के पास एक अंतर्निहित मॉडल है, जिसका राज्यों को पालन करना होगा।

जिन राज्यों ने मामले में जवाब दाखिल किया है, उनका हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं। सीसीटीवी क्या करेगा? वे अपराध या आतंकवाद या न्यायपालिका के खतरों को नहीं रोक सकते। यह केवल अपराध रिकॉर्ड कर सकता है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि उसने न्यायाधीशों की सुरक्षा के संबंध में हलफनामा दाखिल करने के लिए राज्यों को अंतिम अवसर दिया था, फिर भी कई ने जवाब नहीं दिया। इसने राज्यों को उस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया। अदलत ने धनबाद के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की हत्या के मामले पर स्वत:संज्ञान लिया है।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.