सुप्रीम कोर्ट ने नीट-एमडीएस काउंसलिंग शेड्यूल में देरी पर केंद्र से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने नीट-एमडीएस काउंसलिंग शेड्यूल में देरी पर केंद्र से मांगा जवाब
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) द्वारा नेशनल एलिजिबिलिटी-कम-इंट्रेंस टेस्ट (नीट) और परास्नातक डेंटल सर्जरी पाठ्यक्रम (एमडीएस) 2021 के लिए काउंसलिंग का शेड्यूल घोषित करने में हुई अन्यायपूर्ण और अत्यंत देरी के खिलाफ एक याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा।न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने नीट-एमडीएस के कुछ अभ्यर्थियों द्वारा दायर एक याचिका पर केंद्र, राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया।
अधिवक्ता तन्वी दुबे और चारु माथुर के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा काउंसलिंग के कार्यक्रम के संबंध में प्रतिवादियों से संपर्क करने के लिए कई प्रयास किए गए, हालांकि अभी तक इस पर कोई अपडेट नहीं है।
दलील में कहा गया है कि प्रवेश परीक्षा 16 दिसंबर, 2020 को आयोजित की गई थी और परिणाम 31 दिसंबर, 2020 को घोषित किए गए थे। लेकिन, महीने बीत चुके हैं और काउंसलिंग की समय-सारणी पर कोई अपडेट नहीं है।
याचिका में कहा गया है कि प्रवेश परीक्षा 16 दिसंबर, 2020 को आयोजित की गई थी और परिणाम 31 दिसंबर, 2020 को घोषित किए गए थे। लेकिन, महीने बीत चुके हैं, और काउंसलिंग के कार्यक्रम पर अपडेट नहीं है।
याचिका में एमसीसी को काउंसलिंग की तारीख जल्द से जल्द, तीन सप्ताह से पहले जारी करने का निर्देश देने की मांग की गई है। इसमें नीट-पीजी और नीट-एमडीएस के लिए एक साथ काउंसलिंग आयोजित करने से जुड़ी चिंताओं का भी हवाला दिया गया है, क्योंकि काउंसलिंग 31 अगस्त तक के लिए टाल दी गई है।
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि इसके लिए प्रतीक्षा करने से नीट-एमडीएस की काउंसलिंग में और देरी होगी, और शीर्ष अदालत से एमसीसी को नीट-एमडीएस 2021 के लिए एक अलग काउंसलिंग आयोजित करने और नीट-पीजी की काउंसलिंग की प्रतीक्षा नहीं करने का निर्देश जारी करने का आग्रह किया।
याचिका में कहा गया है, पिछले वर्षों के रिकॉर्ड से, यह स्पष्ट है कि एनईईटी-पीजी परीक्षा और परिणाम की घोषणा के बीच की समय अवधि कम से कम एक महीने है। इसके अलावा, एनईईटी-पीजी के लिए परामर्श कार्यक्रम परिणाम के तीन महीने बाद जारी किया जाता है। इसलिए दोनों परीक्षाओं के लिए एक साथ काउंसलिंग आयोजित करना अवास्तविक होगा, क्योंकि इससे एनईईटी-एमडीएस उम्मीदवारों के लिए काउंसलिंग में असीम रूप से देरी होगी और एनईईटी-एमडीएस अभ्यर्थियों को बहुत कठिनाई होगी।
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