Hindenburg Adani Case: सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट पैनल से अडानी को क्लीनचिट, नियमों का उल्लंधन नहीं

Hindenburg Adani Case: सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट पैनल से अडानी को क्लीनचिट, नियमों का उल्लंधन नहीं

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Prashant Jha
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गौतम अडानी, चेयमैन, अडानी ग्रुप( Photo Credit : सोशल मीडिया)

Hindenburg Adani Case:हिंडनबर्ग-अडानी केस में सुप्रीम कोर्ट ने अडानी को बड़ी राहत दी है. शीर्ष अदालत की ओर से गठित एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट में अडानी पर लगे अरोपों को खारिज कर दिया गया है. एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट में अडानी को आरोपों से मुक्त किया गया है. रिपोर्ट में बताया गया कि पहली नजर में नियमों का उल्लंधन नहीं किया गया है.  कोई भी बाजार को अस्थिर करने की ना तो कोशिश हुई है और ना ही आर्टिफीशियल यानी दिखावे के लिए ट्रेडिंग की गई. एक्सपर्ट पैनल की रिपोर्ट आने के बाद अडानी हिस्सेदारी में बढ़ोतरी देखी गई है.  

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दरअसल, अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग ने इसी साल 24 जनवरी को एक रिपोर्ट जारी कर अडानी ग्रुप पर बाजार को ओलरवैल्यूड और  अकाउंट्स में हेरफेर का आरोप लगाया था. अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया था, लेकिन विपक्षी दलों ने मुद्दा बनाकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सपर्ट कमेटी गठित कर पूरे मामले की जांच करने को कहा था. सर्वोच्च न्यायालय की ओर से गठित कमेटी ने पूरे मामले की तहकीकात की, जिसमें अडानी के खिलाफ बाजार को अस्थिर करने या ओवरवैल्यूड करने जैसे कोई साक्ष्य नहीं पाया. पैनल ने कहा कि पहली नजर में किसी तरह का नियम का उल्लंघन नहीं दिख रहा है. 

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सेबी ने कोई आरोप नहीं लगाया- रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट की पैनल की ओर से पेश की गई रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि सेबी के पास अभी 13 विदेशी संस्थानों और प्रबंधन की संपत्ति के लिए 40 से ज्यादा इंवेस्टर्स के बारे में पूरी सूचना नहीं है. रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है की सेबी ने प्रथम दृष्टया कोई आरोप नहीं लगाया है. साथ ही यह भी बताया गया कि भारतीय बाजारों को अस्थिर किए बिना अडानी के नए शेयर स्थिर रहे. वहीं, स्टॉक को स्थिर करने के लिए अडानी के प्रयासों की सराहना भी की गई है.

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