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सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
कोहिनूर हीरा ब्रिटेन से वापस भारत लाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह कोहिनूर वापिसी को लेकर केंद्र सरकार की कोशिशों से संतुष्ट है।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिककर्ता के इस आग्रह को ठुकरा दिया कि कोहिनूर हीरे के वापसी को लेकर भारत सरकार के कूटनीतिक प्रयासों की अदालत निगरानी करे।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'हम किसी दूसरे देश (ब्रिटेन) को नीलामी की प्रकिया रोकने का आदेश नहीं दे सकते हैं।'
एनजीओ ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस ने अदालत से यह आदेश देने की मांग की थी कि ब्रिटेन कोहिनूर हीरे की नीलामी न करे।
पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि अदालत सरकार के जवाब से संतुष्ट है कि वह हीरा वापस लाने का प्रयास कर रही है।
SC accepts Centre's submission that it is exploring ways to bring back Kohinoor diamond from the United Kingdom.
— ANI (@ANI_news) April 21, 2017
आपको बता दें की सिखों और अंग्रेजों के युद्ध के बाद जब ब्रिटेन ने सिख शासन वाले अविभाजित पंजाब पर कब्जा कर लिया था तब महारानी विक्टोरिया को 108 कैरेट का कोहिनूर हीरा उपहार स्वरूप दिया गया था।
टावर ऑफ लंदन में कड़ी सुरक्षा के बीच कोहिनूर को रखा गया है। इस हीरे पर भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान दावा करते हैं।
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Source : News Nation Bureau