सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी जांच के खिलाफ जाकिया जाफरी की याचिका की खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने जाकिया जाफरी की याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने एसआईटी जांच रिपोर्ट को चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि ये याचिका सुनवाई के ही काबिल नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद...

सुप्रीम कोर्ट ने जाकिया जाफरी की याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने एसआईटी जांच रिपोर्ट को चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि ये याचिका सुनवाई के ही काबिल नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद...

author-image
Shravan Shukla
New Update
Maharashtra Political Crisis

Supreme Court( Photo Credit : File Pic)

सुप्रीम कोर्ट ने जाकिया जाफरी की याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने एसआईटी जांच रिपोर्ट को चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि ये याचिका सुनवाई के ही काबिल नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद SIT की 2012 की रिपोर्ट को सही माना. इसके खिलाफ दाखिल याचिका को सुनवाई योग्य नहीं माना. जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने याचिका पर फैसला सुनाया.

Advertisment

याचिका सुनवाई लायक ही नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एसआईटी रिपोर्ट को स्वीकार करने और विरोध याचिका को खारिज करने के मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हैं. यह याचिका योग्यता से रहित है, इसलिए खारिज की गई है. इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2021 को याचिका पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. फैसले से यह तय किया जाना था कि यह याचिका आगे सुनवाई योग्य है या नहीं. ये याचिका गुजरात दंगों के गुलबर्ग हाउसिंग सोसाइटी हत्याकांड में मारे गए कांग्रेस नेता एहसान जाफरी की विधवा जाकिया जाफरी ने दाखिल की थी. जाफरी ने एसआईटी रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

ये भी पढ़ें: Coronavirus: भारत में 17000 से ज्यादा केस, 5 माह में सबसे ज्यादा मामले

एसआईटी रिपोर्ट की बड़ी बातें

बता दें कि एसआईटी ने रिपोर्ट में गोधरा हत्याकांड के बाद सांप्रदायिक दंगे भड़काने में किसी भी बड़ी साजिश से इनकार किया गया था. एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि जाकिया की शिकायत पर गहन जांच की गई, लेकिन कोई सामग्री नहीं मिली. वहीं गुजरात सरकार कि ओर से जाकिया जाफरी की याचिका पर सवाल उठाए गए थे. गुजरात सरकार की ओर से कहा गया था कि जाकिया की याचिका के माध्यम से एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ मामले को उबाल देने की कोशिश कर रही हैं. गलत बयान दिलवा कर मामले को दूसरा रुख देने की कोशिश की जा रही है.

HIGHLIGHTS

  • सुप्रीम कोर्ट में जाकिया जाफरी की याचिका खारिज
  • सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को नहीं पाया सुनवाई लायक
  • जाकिया जाफरी ने एसआईटी रिपोर्ट को दी थी चुनौती
Narendra Modi Supreme Court Gujarat riots Zakia Jafri
      
Advertisment