Advertisment

सुप्रीम कोर्ट ने 2 से अधिक बच्चों को लेकर राजनीतिक दलों को निर्देश दिए जाने की मांग वाली याचिका खारिज की

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह एक संवैधानिक कोर्ट है और हम राजनीतिक दलों को ऐसा करने का निर्देश नहीं दे सकते हैं.

author-image
saketanand gyan
एडिट
New Update
सुप्रीम कोर्ट ने 2 से अधिक बच्चों को लेकर राजनीतिक दलों को निर्देश दिए जाने की मांग वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

Advertisment

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया, जिसमें राजनीतिक दलों को दो से अधिक संतान वाले लोगों को अपना उम्मीदवार नहीं बनाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नेता और अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी.

चीफ जस्टिस ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह एक संवैधानिक कोर्ट है और हम राजनीतिक दलों को ऐसा करने का निर्देश नहीं दे सकते हैं.

याचिका में आग्रह किया गया था कि चुनाव आयोग (ECI) राजनीतिक दलों को निर्देश दे कि वे 'दो बच्चों की नीति' का पालन करें और दो से अधिक संतान वाले लोगों को अपना उम्मीदवार न बनाएं.

इसमें 'दो बच्चों की नीति' को सरकारी नौकिरयों, सहायता और सब्सिडी के लिए आवश्यक मानक घोषित किए जाने की भी मांग की गई थी. याचिका में आग्रह किया गया था कि किसी राज्यस्तरीय या राष्ट्रीय दल की मान्यता के लिए शर्त संबंधी कानून में संशोधन किया जाए.

और पढ़ें : सुरक्षाबलों के मानवाधिकार उल्लंघन के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, केंद्र को नोटिस जारी

याचिका में मांग की गई थी कि दो बच्चों की नीति का पालन नहीं करने पर ऐसे नागरिकों को मतदान और चुनाव लड़ने के अधिकार सहित विधायी अधिकारों से वंचित कर देना चाहिए.

Source : News Nation Bureau

Political Parties Supreme Court election commission चुनाव आयोग elections BJP राजनीतिक दल सुप्रीम कोर्ट
Advertisment
Advertisment
Advertisment