मुंबई के फेरीवालों को हटाने के मसले पर कांग्रेस नेता संजय निरुपम द्वारा दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। निरुपम ने इस मसले पर बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी।
निरुपम ने अपनी याचिका में बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा था कि बिना किसी उचित व्यवस्था के फेरीवालों को उनकी जगह से न हटाया जाए।
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हाई कोर्ट का आदेश बिल्कुल स्पष्ट है। इसमें साफ -साफ कहा गया कि फेरीवालों के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है।
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इससे पहले 1 नवंबर को बोम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि फेरीवाले कहीं भी धंधा नहीं कर सकते। इन्हें केवल फेरीवाला जोन के अंतर्गत धंधा करने की अनुमति होगी।
हाईकोर्ट ने कहा कि स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थल, हॉस्पिटल से 100 मीटर और रेलवे स्टेशन, म्युनिसिपल मंडी से लगभग 150 मीटर की दूरी पर फेरीवाले अपना धंधा कर सकते हैं। साथ ही रेलवे FOB और स्काईवाक् पर फेरीवाले धंदा नहीं लगा सकेंगे।
संजय निरुपम ने गुरूवार को ट्वीट कर कहा था कि अब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी और फेरीवालों का पक्ष वकील कपिल सिब्बल रखेंगे।
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Source : News Nation Bureau