Advertisment

सुप्रीम कोर्ट ने महात्मा गांधी हत्याकांड की दुबारा जांच कराने की याचिका को किया खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने महात्मा गांधी की हत्या की जांच को फिर से कराने की याचिका को बुधवार को खारिज कर दिया है।

author-image
desh deepak
एडिट
New Update
सुप्रीम कोर्ट ने महात्मा गांधी हत्याकांड की दुबारा जांच कराने की याचिका को किया खारिज

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

Advertisment

सुप्रीम कोर्ट ने महात्मा गांधी की हत्या की जांच को फिर से कराने की याचिका को बुधवार को खारिज कर दिया है।

कोर्ट ने कहा कि महात्मा गांधी हत्याकांड की दोबारा जांच नही होगी क्योंकि याचिका में कोई मेरिट नहीं है।

याचिकाकर्ता पंकज फड़नीस की दलील थी कि गांधीजी की हत्या में किसी विदेशी एजेंसी का हाथ हो सकता है। लेकिन इस पहलू पर जांच नहीं हुई।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इतने साल बाद याचिका दाखिल करने पर सवाल उठाया था।

आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अमरेंद्र शरण को सलाहकार यानी एमिकस क्यूरी नियुक्त किया गया था।

7 अक्टूबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट में एसए बोबडे और जस्टिस एल नागेश्वर राव की बेंच ने शरण को एमिकस क्यूरी नियुक्त करते हुए उन्हें निर्देश दिया था कि वह महात्मा गांधी के हत्याकांड से जुड़े दस्तावेजों की जांच करें।

और पढ़ेंः केंद्र की दलित विरोधी नीतियों के खिलाफ बीजेपी सांसद का हल्ला बोल, लखनऊ में सावित्री बाई फुले करेंगे रैली

Source : News Nation Bureau

Supreme Court Mahatma Gandhi Assassination reopen mahatma gandhi assassination case Amicus curiae sc dismissed petition
Advertisment
Advertisment
Advertisment