अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका, चलता रहेगा आपराधिक मानहानि का केस

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अरुण जेटली मानहानि मामले में केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अरुण जेटली मानहानि मामले में केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी है।

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Soumya Tiwari
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अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका, चलता रहेगा आपराधिक मानहानि का केस

Arvind Kejriwal (getty images)

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अरुण जेटली मानहानि मामले में केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी है। केजरीवाल ने आपराधिक मानहानि मामले में निचली अदालत में कार्यवाही की प्रक्रिया में रोक लगाने की अपील की थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

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मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली द्वारा उनके खिलाफ दायर क्रिमिनल मानहानि का केस चलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो यह कहता है कि सिविल और आपराधिक मामले एक साथ नहीं चल सकते। इसके साथ ही यह साफ हो गया है कि केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में सिविल मानहानि और पटियाला हाउस में आपराधिक मानहानि के मामले चलते रहेंगे। 

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क्या था मामला

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना याचिका दायर की है। पटियाला हाउस कोर्ट में डीडीसीए में घोटाले में आरोप लगाने पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामला चल रह है। अरुण जेटली आपराधिक मानहानि मामले पर रोक लगाने के लिए दाखिल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका दायर की थी।

इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत में चल रहे मामले में आपराधिक कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। डीडीसीए घोटाले में आरोप लगाने पर पटियाला हाउस कोर्ट में मामला दर्ज है। केजरीवाल ने हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा था कि एक साथ दो मामले चलने के कारण आपराधिक कार्रवाई पर रोक लगाई जानी चाहिए।

HIGHLIGHTS

  • दिल्ली के सीएम पर पटियाला हाउस कोर्ट में आपराधिक मानहानि का केस चलता रहेगा
  • वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना याचिका दायर की है
  • हाई कोर्ट ने भी निचली अदालत में मामले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था

Source : News Nation Bureau

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