सुप्रीम कोर्ट का आदेश, इंटरनेट से हटाई जाए लिंग परीक्षण की जानकारी, दिया 6 हफ्ते का समय

इसके अलावा कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि अगर वो भविष्य में नोडल एजेंसी के काम से असंतुष्ट होता है, तो वह दोबारा याचिका दाखिल कर सकता है।

इसके अलावा कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि अगर वो भविष्य में नोडल एजेंसी के काम से असंतुष्ट होता है, तो वह दोबारा याचिका दाखिल कर सकता है।

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sunita mishra
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सुप्रीम कोर्ट का आदेश, इंटरनेट से हटाई जाए लिंग परीक्षण की जानकारी, दिया 6 हफ्ते का समय

भ्रूण लिंग जांच की जानकारी इंटरनेट से हटाने की याचिका का निपटारा

सुप्रीम कोर्ट ने गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग जांच के तरीकों की जानकारी इंटरनेट से हटाने की मांग करने वाली याचिका का निपटारा कर दिया है।

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कोर्ट ने बुधवार को अपने आदेश पर बनी नोडल एजेंसी को गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, याहू और याचिकाकर्ता के साथ बैठक कर मामले का हल निकालने को कहा है। एजेंसी 6 हफ्ते में बैठक बुलाएगी।

इसके अलावा कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि अगर वो भविष्य में नोडल एजेंसी के काम से असंतुष्ट होता है, तो वह दोबारा याचिका दाखिल कर सकता है।

बता दें सुप्रीम कोर्ट में पिछले 9 साल से यह सुनवाई चल रही थी।

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HIGHLIGHTS

  • सुप्रीम कोर्ट ने नोडल एजेंसी को गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, याहू और याचिकाकर्ता के साथ बैठक कर हल निकालने को कहा 
  • अगर याचिकाकर्ता भविष्य में नोडल एजेंसी के काम से असंतुष्ट होता है, तो वह दोबारा याचिका दाखिल कर सकता है: सुप्रीम कोर्ट 

Source : Arvind Singh

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