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सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
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सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
2जी घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने छह महीनों के भीतर सभी मामलों की जांच को पूरा किए जाने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि चार साल गुजरने के बावजूद जांच एजेंसिया जांच पूरा नहीं कर पाई है।
कोर्ट ने सीबीआई और ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) से दो महीनों के भीतर स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे गंभीर मामलों की जांच के दौरान लोगों को अंधेरे में नहीं रखा जा सकता।
गौरतलब है कि सीबीआई की विशेष अदालत देश का सबसे बड़ा घोटाला माने जाने वाले 2जी स्पेक्ट्रम स्कैम में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा और द्रमुक सांसद को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में सभी आरोपों से बरी कर चुकी है।
राजा और कनिमोझी के अलावा अन्य आरोपी शाहिद बलवा, विनोद गोयनका, आसिफ बलवा, राजीव अग्रवाल, करीम मोरानी, पी अम्रीथम और शरद कुमार को भी बरी किया जा चुका है।
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Source : News Nation Bureau