सुप्रीम कोर्ट का सीवीसी, वीसी की नियुक्तियां रद्द करने से इनकार

सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को मुख्य सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) के.वी. चौधरी और सतर्कता आयुक्त (वीसी) टी.एम. भसीन की नियुक्ति को बरकरार रखा है।

सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को मुख्य सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) के.वी. चौधरी और सतर्कता आयुक्त (वीसी) टी.एम. भसीन की नियुक्ति को बरकरार रखा है।

author-image
sankalp thakur
एडिट
New Update
सुप्रीम कोर्ट का सीवीसी, वीसी की नियुक्तियां रद्द करने से इनकार

सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को मुख्य सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) के.वी. चौधरी और सतर्कता आयुक्त (वीसी) टी.एम. भसीन की नियुक्ति को बरकरार रखा है। न्यायालय ने इन दोनों नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।

Advertisment

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने एनजीओ कॉमन कॉज की याचिका को खारिज करते हुए कहा, 'हमें सीवीसी चौधरी और वीसी भसीन की नियुक्ति रद्द करने का कोई आधार नहीं मिला।'

कॉमन कॉज ने चुनौती दी थी कि नियुक्तियां कथित तौर पर 'संस्थागत अखंडता' के सिद्धांत का उल्लंघन कर हुई थीं।

और पढ़ें- जब भारत में खोजा जा रहा था नीरव मोदी को, वो रहता था लंदन के अपने ज्वेलरी स्टोर के ऊपर...

Source : IANS

Supreme Court CVC VC
      
Advertisment