सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ती चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया मामले में राहत देने से इनकार कर दिया है।
आईएनएक्स मीडिया मामले में अगली सुनवाई अब 9 नवम्बर को होगी। जिसमें सीबीआई द्वारा जमा की गई बंद लिफाफे पर सुनवाई होगी।
बता दें कि कार्ती चिदंबरम ने लुक आउट नोटिस के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज़ की थी।
वहीं सीबीआई बार बार ये कह रही है कि कार्ती के लुक आउट नोटिस पर रोक लगाने ठीक नहीं होगा। सीबीआई ने कहा कि कार्ति विदेश में रहने के दौरान सबूतों से छेड़-छाड़ कर सकते हैं।
सीबीआई ने प्रधान न्यायाधीश, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर व न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की पीठ से कहा कि कार्ति चिदंबरम के खिलाफ महत्वपूर्ण सबूत जुटा लिए गए हैं, जिसे सीबीआई पहले ही बंद लिफाफे में न्यायालय को सौंप चुकी है।
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वहीं कार्ती चिदंबरम का पक्ष रख रहे वकील कपिल सिब्बल ने लिफ़ाफे पर सीधे सुनवाई का विरोध किया है।
सिब्बल का कहना है कि सीबीआई द्वारा जमा कराई गई रिपोर्ट पहले याचिकाकर्ता के पक्ष को दिखाना होगा तब ही उसपर सुनवाई की जा सकती है। अन्यथा ये सुप्रीम कोर्ट के पहले फ़ैसले की अवमानना होगी।
कार्ति चिदंबरम ने अपनी बेटी का दाखिला कैंब्रिज में करवाने के लिए ब्रिटेन जाने की अनुमति संबंधी याचिका में कहा है कि एजेंसी को यह साबित करना चाहिए कि विदेशों में मेरे एक खाते के अलावा कोई और खाता है और उस एक खाते को मैं बंद कर चुका हूं।
कार्ति की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अदालत में सीबीआई के उन दावों पर भी बहस की, जिसमें कहा गया है कि कार्ति के पास विदेशों में अज्ञात संपत्ति है।
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Source : News Nation Bureau