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सज्जन कुमार को सिख दंगों में SC से झटका, नहीं मिली अंतरिम जमानत

1984 सिख क़त्लेआम के एक मामले में उम्रकैद की सज़ा काट रहे सज्जन कुमार को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है. यानी उन्हें फिलहाल जेल में ही रहना होगा.

Updated on: 03 Sep 2021, 12:03 PM

नई दिल्ली:

1984 सिख क़त्लेआम के एक मामले में उम्रकैद की सज़ा काट रहे सज्जन कुमार को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है. यानी उन्हें फिलहाल जेल में ही रहना होगा. इसके साथ ही सज्जन कुमार की अंतरिम ज़मानत की अर्जी भी सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दी है. गौरतलब है कि खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर सज्जन ने अंतरिम ज़मानत की गुहार लगाई थी. इसके बाद शीर्ष अदालत ने सज्जन कुमार के स्वास्थ्य के बारे में सीबीआई से रिपोर्ट तलब की थी. शुक्रवार को सुप्रीाम कोर्ट ने बेहतर इलाज के लिए सज्जन कुमार को मेदांता हॉस्पिटल शिफ्ट करने की मांग भी खारिज कर दी. 

जमानत की अर्जी पर बहस के दौरान जस्टिस संजय किशन कौल ने सज्जन के वकील रंजीत कुमार से कहा कि वह जघन्य अपराध में दोषी हैं और आप चाहते है कि उसे किसी सुपर वीआईपी पेशेंट की तरह ट्रीटमेंट मिले.

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