सज्जन कुमार को सिख दंगों में SC से झटका, नहीं मिली अंतरिम जमानत

1984 सिख क़त्लेआम के एक मामले में उम्रकैद की सज़ा काट रहे सज्जन कुमार को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है. यानी उन्हें फिलहाल जेल में ही रहना होगा.

1984 सिख क़त्लेआम के एक मामले में उम्रकैद की सज़ा काट रहे सज्जन कुमार को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है. यानी उन्हें फिलहाल जेल में ही रहना होगा.

author-image
Nihar Saxena
एडिट
New Update
Sajjan Kumar

मेंदाता अस्पताल में उपचार कराने की नहीं मिली अनुमति.( Photo Credit : न्यूज नेशन)

1984 सिख क़त्लेआम के एक मामले में उम्रकैद की सज़ा काट रहे सज्जन कुमार को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है. यानी उन्हें फिलहाल जेल में ही रहना होगा. इसके साथ ही सज्जन कुमार की अंतरिम ज़मानत की अर्जी भी सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दी है. गौरतलब है कि खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर सज्जन ने अंतरिम ज़मानत की गुहार लगाई थी. इसके बाद शीर्ष अदालत ने सज्जन कुमार के स्वास्थ्य के बारे में सीबीआई से रिपोर्ट तलब की थी. शुक्रवार को सुप्रीाम कोर्ट ने बेहतर इलाज के लिए सज्जन कुमार को मेदांता हॉस्पिटल शिफ्ट करने की मांग भी खारिज कर दी. 

Advertisment

जमानत की अर्जी पर बहस के दौरान जस्टिस संजय किशन कौल ने सज्जन के वकील रंजीत कुमार से कहा कि वह जघन्य अपराध में दोषी हैं और आप चाहते है कि उसे किसी सुपर वीआईपी पेशेंट की तरह ट्रीटमेंट मिले.

यह खबर अभी ब्रेकिंग न्यूज है. इसके अपडेट आ रहे हैं. जैसे-जैसे अपडेट आते जाएंगे हम आप तक पहुंचाएंगे. हर अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए बने रहिए newsnationtv.com के साथ...

Source : Arvind Singh

Sikh Riots Supreme Court interim bail सिख दंगे sajjan kumar अंतरिम जमानत सज्जन कुमार खारिज Denies Jolt सुप्रीम कोर्ट
Advertisment