यौन शोषण के आरोप झेल रहे तहलका संस्थापक तरुण तेजपाल को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत, चलेगा मुकदमा

सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ तेजपाल की याचिका को खारिज किया है बल्कि गोवा की निचली अदालत को आदेश दिया है कि वो इस मामले में छह महीने के भीतर सुनवाई पूरी करे

सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ तेजपाल की याचिका को खारिज किया है बल्कि गोवा की निचली अदालत को आदेश दिया है कि वो इस मामले में छह महीने के भीतर सुनवाई पूरी करे

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Aditi Sharma
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यौन शोषण के आरोप झेल रहे तहलका संस्थापक तरुण तेजपाल को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत, चलेगा मुकदमा

तरुण तेजपाल (फोटो- IANS)

यौन शोषण के आरोपों को झेल रहे तहलका संस्थापक तरुण तेजपाल को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तरुण तेजपाल की याचिका को खारिज कर दिया है. दरअसल उन्होंने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से निचली अदालत द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए यौन शोषण के आरोपों को रद्द करने की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ तेजपाल की याचिका को खारिज किया है बल्कि गोवा की निचली अदालत को आदेश दिया है कि वो इस मामले में छह महीने के भीतर सुनवाई पूरी करे.

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क्या हैं तरुण तेजपाल पर आरोप?

एक पूर्व जूनियर महिला सहकर्मी ने पत्रकार तरुण तेजपाल पर 2013 में गोवा में उनके द्वारा आयोजित एक सम्मेलन थिंकफेस्ट के दौरान दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था जिसके बाद गोवा की निजली अदालत में उनके खिलाफ बलात्कार और यौन उत्पीड़न का मामला दायर किया गया था. तेजपाल ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में दोषी नहीं होने का दावा किया था और खुद को निर्दोष बताया था. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए गोवा की निचली अदालत में तेजपाल के खिलाफ तय आरोप रद्द करने से मना कर दिया.

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इसी के साथ कोर्ट ने ये भी कहा है कि उसके खिलाफ आरोप बहुत गंभीर और घिनौना है. इस मामले में पहले ही बहुत देर हो चुकी है. ऐसे में गोवा की निचली अदालत को 6 महीने में ट्रायल पूरा करना होगा.

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