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एम नागेश्‍वर राव की अंतरिम सीबीआई निदेशक पर नियुक्‍ति के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला टला

एम नागेश्वर राव को अंतरिम CBI निदेशक बनाए जाने के खिलाफ एनजीओ कॉमन कॉज की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कल के लिए टल गया.

Updated on: 18 Feb 2019, 02:15 PM

नई दिल्ली:

एम नागेश्वर राव को अंतरिम CBI निदेशक बनाए जाने के खिलाफ एनजीओ कॉमन कॉज की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कल के लिए टल गया. जस्टिस अरुण मिश्रा के आज छुट्टी में होने से इस पर फैसला मंगलवार को आएगा. सरकार ने 10 जनवरी को एम नागेश्वर राव को आलोक वर्मा के हटने के बाद नए निदेशक की नियुक्ति तक अंतरिम निदेशक का कार्यभार दिया था.

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वकील प्रशांत भूषण के जरिये एनजीओ कॉमन कॉज ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी. इस याचिका में CBI निदेशक की नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी और सार्वजनिक बनाये जाने की मांग की गई है. एम नागेश्वर राव को अंतरिम CBI निदेशक बनाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है. इस मामले में आज फैसला आना था, लेकिन जस्टिस अरुण मिश्रा के छुट्टी में होने फैसला टल गया. अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट कल अपना फैसला सुनाएगा. गौरतलब है कि एम नागेश्वर राव (M Nageshwar Rao) की सीबीआई (CBI) के अंतरिम निदेशक पद पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. सरकार ने 10 जनवरी को एम नागेश्वर राव को आलोक वर्मा के हटने के बाद नए निदेशक की नियुक्ति तक अंतरिम निदेशक का कार्यभार दिया था.