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अरविंद केजरीवाल और उप राज्यपाल (फाइल फोटो)
दिल्ली सरकार (Delhi Government) और उप राज्यपाल (Lt Governor) के बीच अधिकारों को लेकर चल रही लड़ाई पर आज विराम लगेगा. इन दोनों के बीच कई मामलों को लेकर विवाद चल रहा था.
दिल्ली में सर्विसेज और एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) पर नियंत्रण समेत कई मुद्दों पर दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच विवाद है. 23 जुलाई 2014 को केंद्र सरकार ने दिल्ली के एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) को उप राज्यपाल (एलजी) के नियंत्रण में दे दिया था. इसमें 21 मई 2015 को 'सर्विसेस' को एलजी के तहत करार दिया गया था. वहीं, 100 करोड़ रुपये के सीएनजी फिटंग घोटाले में LG की ओर से विशेष सरकारी वकील नियुक्त करने के आदेश दिए गए थे. इन भी अधिसूचनाओं के खिलाफ दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
कई मुद्दों पर फैसला लेने से पहले दिल्ली सरकार ने LG से अनुमति नहीं ली, जिसे केंद्र सरकार की ओर से कोर्ट में चुनौती दी गई है. केजरीवाल सरकार ने बिना LG से अनुमति लिए कृषि भूमि के सर्कल रेट बढ़ा दिया. वहीं, निजी बिजली कंपनियों में प्रतिनिधि निदेशक नियुक्त करने का फैसला लिया गया. साथ ही केजरीवाल सरकार की ओर से बिजली कंपनियों द्वारा पावर कटने पर उपभोक्ताओं को हर्जाना दिलवाने की नीति बनाई गई. इन सभी मुद्दों पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली सरकार और LG के बीच चल रही अधिकार की लड़ाई खत्म हो जाएगी.
Source : News Nation Bureau