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sbi( Photo Credit : social media)
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारतीय स्टेट बैंक (SBI) कथित तौर पर चुनावी बांड के विवरण को भारतीय चुनाव आयोग के समक्ष पेश करन के लिए तैयार है. सर्वोच्च अदालत ने बीते सोमवार SBI को फटकार लगाते हुए राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए चुनावी बांड का ब्योरा चुनाव आयोग को देने का आदेश दिया था. साथ ही चेतावनी दी कि अगर SBI, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और समय सीमा का पालन करने में विफल रहा तो अदालत उसके खिलाफ "जानबूझकर अवज्ञा" के लिए कार्रवाई कर सकती है.
गौरतलब है कि, SBI द्वारा चुनावी बांड के विवरण का खुलासा करने के लिए 30 जून तक समय बढ़ाने की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने भारतीय चुनाव आयोग को SBI द्वारा साझा की गई जानकारी को 15 मार्च शाम 5 बजे तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करने का निर्देश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बैंक ने कहा कि, वह चुनावी बांड पर डेटा के साथ तैयार है. विसंगतियों से बचने के लिए डेटा की मैपिंग महत्वपूर्ण थी. साथ ही जानकारी दी कि, ग्राहक अब गुमनामी का दावा नहीं कर सकते, क्योंकि खुलासा करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है.
Source : News Nation Bureau