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पीएम की सुरक्षा में चूक की जांच के लिए SC ने बनाई कमेटी

पंजाब दौरे पर गए प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक की जांच अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त कमेटी करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में 5 सदस्य कमेटी का गठन किया है.

Updated on: 12 Jan 2022, 05:38 PM

नई दिल्ली:

पंजाब दौरे पर गए प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक की जांच अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त कमेटी करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में 5 सदस्य कमेटी का गठन किया है. सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस इंदू मल्होत्रा के अलावा इस कमेटी में शामिल होंगे- डीजी NIA या उनकी ओर से कम से कम IG रैंक के नामित अधिकारी, डीजीपी चंडीगढ़,  ADGP (सिक्योरिटी) पंजाब और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल. सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल से कहा है कि वो तीन दिन में अपने पास संरक्षित पीएम की यात्रा से जुड़े रिकॉर्ड को जस्टिस इंदु मल्होत्रा को दे दें. केंद्र और पंजाब सरकार इस कमेटी को हरसंभव मदद दे. इस बीच केंद्र और पंजाब सरकार की ओर से गठित किए पैनल की जांच पर रोक रहेगी.

कमेटी की जांच का दायरा : सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जस्टिस इंदू मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली कमेटी इन बिंदुओं की जांच करेगी.

  • 5 जनवरी को पीएम की सुरक्षा में हुई चूक की वजह क्या थी.
  • सुरक्षा में हुई चूक के जिम्मेदार कौन थे और उनकी जिम्मेदारी किस हद तक थी.
  • पीएम और बाकी की सुरक्षा के लिए क्या ज़रूरी सेफगार्ड होने चाहिए.
  • संवैधानिक पदों पर आसीन लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुझाव.
  • और कोई विषय, जो कमेटी को ज़रूरी लगे.

'वाक युद्घ समस्या का सामाधान नहीं'

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीएम की सुरक्षा में हुई चूक की जिम्मेदारी  किसकी है, इसको लेकर केंद्र और पंजाब सरकार के बीच आरोप-प्रत्यारोप चल रहा है. वाक युद्ध इसका समाधान नहीं है, बल्कि ऐसा करना मुश्किल मौकों पर सुरक्षा के लिए पुख्ता मैकेनिज्म की ज़रूरत से ध्यान ही भटकाएगा. कोर्ट ने कहा कि इसी वजह से पीएम की सुरक्षा जैसे संजीदा मसले को वो जांच के लिए किसी एक पक्ष पर नहीं छोड़ रहा और जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर रहा है. कोर्ट ने हालांकि जांच के लिए कमेटी को समय सीमा नहीं दी है, पर जल्द से जल्द जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपने को कहा है.