सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही का पहली बार लाइव प्रसारण, जानें-किन मामलों की हुई सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का लाइव प्रसारण यूट्यूब पर हुआ. ये ऐतिहासिक पल रहा. मुख्य न्यायधीश यू यू ललित की अध्यक्षता में सर्व सम्मति से यह फैसला लिया गया कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच में होने वाले सभी कार्यवाही का अब लाइव प्रसारण होगा. इसका लाइव प्रसारण WEBCAST.GOV.IN/SCINDIA देखा सकता है. इसके लिए एक गाइडलाइन भी जारी की गई है.
highlights
- सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का सीधा प्रसारण
- अभी यू-ट्यूब पर देखी जा सकती है कार्रवाई
- वीडिया के कमर्शियल इस्तेमाल की इजाजत नहीं
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का लाइव प्रसारण यूट्यूब पर हुआ. ये ऐतिहासिक पल रहा. मुख्य न्यायधीश यू यू ललित की अध्यक्षता में सर्व सम्मति से यह फैसला लिया गया कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच में होने वाले प्रोसीडिंग की अब लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी. इसका लाइव स्ट्रीमिंग WEBCAST.GOV.IN/SCINDIA पर देखी जा सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए एक गाइडलाइन भी जारी की है. बता दें कि वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह की मांग के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में फैसला दिया था कि राष्ट्रीय महत्व के मामलों की सुनवाई का प्रसारण किया जाए, ताकि देश की जनता जान सके कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी मामले में क्या कहा. वर्ना अब तक ऐसे मामलों की रिपोर्ट जनता तक सीमित जानकारियों के साथ ही समाचार चैनलों, अखबारों, वेबसाइटों के माध्यम से पहुंचती थी. कई बार खबरों को लेकर भ्रम भी पैदा होता रहा है. अब इन समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा.
- जो भी यूजर इस लाइव को देखता है वो आईटी एक्ट 2000 और भारतीय कॉपीराइट एक्ट के दायरे में आयेगा.
- लाइव स्ट्रीमिंग के सभी दस्तावेज और सबूत के कॉपीराइट सर्वोच्च न्यायालय के पास रहेंगे.
- इन वीडियो को फिर से प्रसारित करने की इजाजत नहींं.
- इन वीडियो का सुप्रीम कोर्ट के इजाजत के बाद ही समाचार चैनल को उपलब्ध होंगे.
- इन वीडियो का कमर्शियल इस्तेमाल पूरी तरह बैन.
पहले दिन इन तीन मामलों की हुई सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिन तीन महत्वपूर्ण केस की लाइव सुनवाई की. पहला मुख्य न्यायधीश यू यू ललित की अध्यक्षता में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के आरक्षण (EWS Reservation) को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई की. दूसरा जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच ने शिवसेना के दो गुट में बंट जाने वाले केस की सुनवाई की और तीसरा जस्टिस एस के कौल की अध्यक्षता में अखिल भारतीय बार परीक्षा की वैधानिकता वाले केस की सुनवाई का लाइव प्रसारण हुआ.
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