आधार कार्ड पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा 'आप आधार कार्ड को अनिवार्य कैसे बना सकते हैं जब हम इसे वैकल्पिक बनाने के लिए पहले ही एक आदेश पास कर चुके हैं?'
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि जब आधार कार्ड को नए क़ानून के तहत वैकल्पिक बनाया गया था तो आप इसे अनिवार्य कैसे बना सकते हैं।
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अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट से ज़िरह में कहा, 'हमने पाया है कि पैन कार्ड के ज़रिए पैसे फर्ज़ी कम्पनियों में लगाए जा रहे हैं। इसलिए हमने आधार कार्ड को अनिवार्य बनाया।'
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि अगले सप्ताह आयकर (आई-टी) रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य किया जाना चाहिए या नही इस बात पर फ़ैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आई-टी रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य बनाने की आवश्यकता पर सवाल पूछे।
केंद्र सरकार ने पिछले महीने आईटी रिटर्न दाखिल करने के लिए स्थायी खाता संख्या (पैन) से आधार संख्या का विवरण अनिवार्य किया था। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड लिंक करना था और उन लोगों की पहचान करना जो नकली पैन संख्या के सहारे टैक्स बचा रहे थे।
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HIGHLIGHTS
- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा 'आप आधार कार्ड को अनिवार्य कैसे बना सकते हैं'?
- केंद्र सरकार ने पिछले महीने आईटी रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन संख्या के साथ आधार संख्या का विवरण अनिवार्य किया था।
Source : News Nation Bureau