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स्कूलों में आग से सुरक्षा पर लचर रवैये को लेकर SC ने केंद्र सरकार को लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों में आग की घटनाओं के लिए जारी दिशानिर्देशों का पालन न करने पर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है।

Updated on: 11 Aug 2017, 07:52 PM

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों में आग की घटनाओं के लिए जारी दिशानिर्देशों का पालन न करने पर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फटकार आग की घटनाओं से बचाव के लिए राज्य सरकार द्वारा सुरक्षा के दिशा निर्देशों के लागू न होने पर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है।

चीफ जस्टिस ने ASG तुषार मेहता को कहा, ' स्कूल में आग लगने से हुई केरल के एक स्कूल में 39 बच्चों की मौत के मामले में 13 साल बीत चुके हैं। आपने अभी तक गाइडलाइंस जारी करने के लिए देश के सभी राज्यों को आदेश ही जारी नहीं किये हैं।' सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि, 'यह एक भयानक घटना थी और आपने इसे गंभीरता से नहीं लिया।

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नेशनल डिस्सटर मैनेजमेंट एसोसिएशन (NDMA) की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने तुषार मेहता को कोर्ट ने आदेश दिया है कि वो सोमवार तक देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को आग से सुरक्षा के लिए बनाई गाइडलाइंस को जारी करने का आदेश दें और इसकी रिपोर्ट कोर्ट को दी जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 14 अगस्त को होगी।

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