एएमयू के कुलपति पद के चयन पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल

एएमयू में कुलपति के चयन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है। कोर्ट ने कहा है, '' एएमयू के एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और आपको यूजीसी के नियमों को पालन करना चाहिए।''

एएमयू में कुलपति के चयन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है। कोर्ट ने कहा है, '' एएमयू के एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और आपको यूजीसी के नियमों को पालन करना चाहिए।''

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abhiranjan kumar
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एएमयू के कुलपति पद के चयन पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में कुलपति के चयन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है। कोर्ट ने कहा है, '' एएमयू के एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और आपको यूजीसी के नियमों को पालन करना चाहिए।''

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अपनी टिपण्णी में कोर्ट ने सवाल उठाया और कहा, "यूजीसी के नियम के अनुसार कुलपति बनने के लिए कम से कम दस साल प्रोफेसर के पद पद पर कार्यरत होना चहिए।"

सवालिया लजहे में कोर्ट ने यूनिवर्सिटी से पूछा, ''अगर देश की सभी यूनिवर्सिटी यूजीसी के नियमों को पालन करती है तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं।''

Source : News Nation Bureau

Supreme Court Aligarh Muslim University
      
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