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कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को जम्‍मू-कश्‍मीर जाने की इजाजत, 4 जिलों का कर सकेंगे दौरा

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आज़ाद को श्रीनगर, बारामुला, अनंतनाग और जम्मू का दौरा करने की अनुमति दे दी है.

Updated on: 16 Sep 2019, 12:34 PM

नई दिल्‍ली:

सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को जम्मू-कश्मीर से जुड़ी 8 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आज़ाद को जम्‍मू-कश्‍मीर जाने की इजाजत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने आजाद को राज्‍य के 4 जिलों का दौरा करने की छूट दी है. सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही यह भी कहा कि इस दौरान गुलाम नबी आजाद किसी राजनीतिक कार्यक्रम में हिस्‍सा नहीं ले पाएंगे और न ही कोई राजनीतिक रैली कर पाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने गुलाम नबी आज़ाद को श्रीनगर, बारामुला, अनंतनाग और जम्मू का दौरा करने की अनुमति दे दी है.

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गुलाम नबी आजाद की ओर से कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें रखीं. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि गुलाम नबी आजाद वहां का दौरान कर एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देंगे. इस बारे में केंद्र को नोटिस भी दिया गया है.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब गुलाम नबी आजाद बारामूला, अनंतनाग, श्रीनगर और जम्मू जिलों का दौरा कर सकते हैं. गुलाम नबी आजाद ने कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि इस दौरान वे कोई रैली नहीं करेंगे.

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अभिषेक मनु सिंघवी ने सुनवाई के दौरान कहा कि गुलाम नबी आजाद 6 बार के सांसद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं फिर भी श्रीनगर एयरपोर्ट से उन्‍हें लौटा दिया गया. गुलाम नबी आजाद ने 8, 20 और 24 अगस्त को राज्‍य का दौरा करने की कोशिश की थी. गुलाम नबी आजाद ने कोर्ट में याचिका दायर कर अपने परिवार से मिलने की इजाजत मांगी थी.

गौरतलब हो कि 5 अगस्त को केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निष्‍प्रभावी किया था. इसके बाद से ही किसी नेता को घाटी में जाने की इजाजत नहीं थी. गुलाम नबी आजाद को श्रीनगर एयरपोर्ट से लौटा दिया गया था. फिर वह राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं के साथ श्रीनगर गए थे. तब भी उन्हें श्रीनगर एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया था.