सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दार्जिलिंग से सुरक्षा बलों की 7 कंपनियां हटाने की दी इजाज़त
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दार्जिलिंग और कलिंपॉन्ग जिले के अशांत क्षेत्रों से अर्ध सैनिक बलों की 15 में से 7 कंपनियां हटाने की हटाने की इजाज़त दे दी है।
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दार्जिलिंग और कलिंपॉन्ग जिले के अशांत क्षेत्रों से अर्ध सैनिक बलों की 15 में से 7 कंपनियां हटाने की हटाने की इजाज़त दे दी है। इन कंपनियों को केंद्र हिमाचल और गुजरात के चुनावों में इस्तेमाल किया जाएगा।
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने पश्चिम बंगाल सरकार को कहा है कि वो कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले केंद्र सरकार की अपील का जवाब एक हफ्ते के अंदर दे। जिसमें कोर्ट ने अर्धसैनिक बलों की सभी 15 कंपनियों को राज्य से हटाने पर रोक लगाई थी।
बेंच के दूसरे सदस्य जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस ए एम खानविलकर ने कलकत्ता हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई पर भी रोक लगा दी और कहा कि वो इस मामले की 'समग्र तरीके' से समीक्षा करेंगे। अब इस मामले की सुनवाई 27 नवंबर को करेगा।
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दार्जलिंग और कालिंगपोंग से अर्धसैनिक बलों को हटाए जाने के केंद्र के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट में अपील की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने रोक लगा दी थी। केंद्र सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
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