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इंटरनेट प्रतिबंध हटाने के आदेश को चुनौती देने वाली मणिपुर सरकार की याचिका पर सुनवाई 17 को

इंटरनेट प्रतिबंध हटाने के आदेश को चुनौती देने वाली मणिपुर सरकार की याचिका पर सुनवाई 17 को

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IANS
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Supreme Court,

(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

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सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को इंटरनेट पर प्रतिबंध हटाने के राज्य उच्च न्यायालय के निर्देश के खिलाफ मणिपुर सरकार द्वारा दायर याचिका पर 17 जुलाई को विचार करने के लिए सहमत हो गया।

सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने अधिवक्ता कनु अग्रवाल द्वारा तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए राज्य सरकार की याचिका का उल्लेख करने के बाद मामले पर सोमवार को सुनवाई पर सहमति व्यक्त की।

7 जुलाई को, मणिपुर उच्च न्यायालय ने यह सुनिश्चित करने के बाद कि सभी हितधारकों ने अदालत द्वारा पहले गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा दिए गए सुरक्षा उपायों का अनुपालन किया है, राज्य भर में इंटरनेट लीज लाइन (आईएलएल) के माध्यम से इंटरनेट प्रदान करने पर प्रतिबंध हटाने का निर्देश दिया था।

इंटरनेट पहुंच बहाल करने के लिए विशेषज्ञ समिति द्वारा निर्धारित कुछ सुरक्षा उपायों में गति को 10 एमबीपीएस तक सीमित करना, इच्छित उपयोगकर्ताओं से वचन लेना कि वे कुछ भी अवैध नहीं करेंगे, और उपयोगकर्ताओं को संबंधित प्राधिकारी/अधिकारियों द्वारा भौतिक निगरानी के अधीन करना शामिल है। ”

यह निर्देश उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई एक जनहित याचिका के बाद आए हैं, जिसमें मणिपुर में इंटरनेट सेवाओं की बहाली की मांग की गई है, जहां 3 मई से गैर-आदिवासी मैतेई और आदिवासी कुकी समुदायों के बीच जातीय हिंसा फैलने के बाद से इंटरनेट निलंबन जारी है।

चूंकि मणिपुर में हिंसा की छिटपुट घटनाएं जारी रहीं, राज्य सरकार ने 5 जुलाई को इंटरनेट सेवाओं के निलंबन को 13वीं बार 10 जुलाई तक बढ़ा दिया, ताकि अफवाहों और वीडियो, फोटो और संदेशों के प्रसार को रोका जा सके, जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है।

इससे पहले 6 जुलाई को, शीर्ष अदालत ने मणिपुर में इंटरनेट शटडाउन को चुनौती देने वाली एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था, यह देखते हुए कि राज्य उच्च न्यायालय पहले से ही इसी तरह की याचिका पर सुनवाई कर रहा है।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

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