UP: सुन्नी वक्फ बोर्ड का ताजमहल पर बैकस्टेप, कहा- नहीं करेंगे स्वामित्व का दावा

उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय से कहा कि वह ताजमहल के स्वामित्व का दावा नहीं करेगा।

उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय से कहा कि वह ताजमहल के स्वामित्व का दावा नहीं करेगा।

author-image
Narendra Hazari
एडिट
New Update
UP: सुन्नी वक्फ बोर्ड का ताजमहल पर बैकस्टेप, कहा- नहीं करेंगे स्वामित्व का दावा

सुप्रीम कोर्ट (फाइल)

उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय से कहा कि वह ताजमहल के स्वामित्व का दावा नहीं करेगा।

Advertisment

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील एडीएन राव को निर्देश लेने के लिए कहते हुए प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर व न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि बोर्ड द्वारा एक बार स्मारक पर अपने अधिकार का दावा करने के बाद इस मुद्दे पर निर्णय करना होगा।

और पढ़ें: नाबालिग की हत्या से पहले पुलिस अधिकारी ने कहा- रुको मैं भी रेप करूंगा

पीठ ने कहा, 'आप ने एक बार स्मारक को यदि वक्फ की संपत्ति के रूप में पंजीकृत करा दिया तो आपका बयान कि आप दावा नहीं करेंगे, मदद नहीं करेगा।'

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को करने का निर्देश दिया।

इससे पहले की सुनवाई में 11 अप्रैल को शीर्ष अदालत ने वक्फ बोर्ड से मुगल शासक शाहजहां के हस्ताक्षर वाला दस्तावेज अपने दावे के समर्थन में पेश करने को कहा था।

और पढ़ें: कठुआ में 8 साल की मासूम से रेप के बाद हत्या मामले में चार्जशीट फाइल

Source : IANS

Sunni waqf board UP Ownership Waqf Board taj mahal
      
Advertisment