सुन्नी वक्फ बोर्ड अयोध्या में मस्जिद के लिए जमीन पर फैसला करेगा 26 को
जफर फारूकी ने कहा कि बोर्ड की सामान्य बैठक आगामी 26 नवंबर को संभावित है. उसमें ही यह निर्णय लिया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार अयोध्या में सरकार द्वारा दी जाने वाली पांच एकड़ जमीन ली जाए या नहीं.
highlights
- फारूकी ने कहा कि जमीन लेने को लेकर उन्हें लोगों की अलग-अलग राय मिल रही है.
- जमीन के आसपास की जरूरतों के हिसाब से निर्माण किया जाएगा.
- जमीन कैसे ली जाएगी, उसकी क्या शर्ते होंगी यह भी तय करेगा बोर्ड.
New Delhi:
सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अयोध्या में 5 एकड़ जमीन लेने के मामले पर 26 नवंबर को प्रस्तावित अपनी बैठक में फैसला करेगा. बोर्ड के अध्यक्ष जफर फारूकी ने कहा कि बोर्ड की सामान्य बैठक आगामी 26 नवंबर को संभावित है. उसमें ही यह निर्णय लिया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार अयोध्या में सरकार द्वारा दी जाने वाली पांच एकड़ जमीन ली जाए या नहीं. उन्होंने बताया कि वैसे तो वक्फ बोर्ड की बैठक 13 नवंबर को होनी थी मगर अयोध्या मामले में निर्णय आने के मद्देनजर इसे टाल दिया गया. अब यह 26 नवंबर को संभावित है. फारूकी ने कहा कि जमीन लेने को लेकर उन्हें लोगों की अलग-अलग राय मिल रही है. मगर उनका व्यक्तिगत रुप से मानना है कि नकारात्मकता को सकारात्मकता से ही खत्म किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि कुछ लोग यह राय दे रहे हैं कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को बाबरी मस्जिद के एवज में कोई वैकल्पिक जमीन नहीं लेनी चाहिए. वह उनके जज्बात की कद्र करते हैं मगर उनकी समझ से इससे नकारात्मकता ही बढ़ेगी.
यह भी पढ़ेंः महाराष्ट्र: राज्यपाल ने सरकार बनाने के लिए शिवसेना को दिया न्योता, पीछे हटी BJP
नकारात्मकता खत्म करने पर है ध्यान
फारुकी ने कहा कि उन्होंने अयोध्या मामले में मध्यस्थता की पैरोकारी इसीलिए की थी ताकि दोनों पक्षों के बीच व्याप्त नकारात्मकता खत्म हो जाए. वह कोशिश भले ही कामयाब ना हुई हो लेकिन हमारी राय बिल्कुल साफ है. उन्होंने कहा कि कुछ लोगों का यह भी मत है कि वक्फ बोर्ड वह जमीन ले ले और उस पर कोई शिक्षण संस्थान बना दे. उसी परिसर में एक मस्जिद की भी तामीर हो जाए. फारुकी ने कहा कि अगर बोर्ड की बैठक में मस्जिद के लिए जमीन लेने का फैसला किया गया तो उस जमीन के आसपास की जरूरतों के हिसाब से निर्माण संबंधी कदम उठाए जाएंगे.
यह भी पढ़ेंः भारतीय चुनाव प्रणाली को बदलने वाले पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन (TN Sheshan) का निधन
जमीन लें या नहीं, इस पर होगी चर्चा
उन्होंने कहा कि जहां तक जमीन का सवाल है तो वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हिस्सा है जिसका अनुपालन सरकार को करना होगा. हालांकि बोर्ड अपनी बैठक में यह तय करेगा कि उसे वह जमीन लेनी है या नहीं. अब जमीन कैसे ली जाएगी, उसकी क्या शर्ते होंगी यह भी बोर्ड को तय करना होगा. मालूम हो कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए सरकार को विवादित स्थल पर मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाने और मुसलमानों को अयोध्या में ही किसी प्रमुख स्थान पर मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन देने के निर्देश दिए थे. सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड इस मामले में प्रमुख पक्षकार था.
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
-
Arti Singh Wedding: सुर्ख लाल जोड़े में दुल्हन बनीं आरती सिंह, दीपक चौहान संग रचाई ग्रैंड शादी
-
Arti Singh Wedding: दुल्हन आरती को लेने बारात लेकर निकले दीपक...रॉयल अवतार में दिखे कृष्णा-कश्मीरा
-
Salman Khan Firing: सलमान खान के घर फायरिंग के लिए पंजाब से सप्लाई हुए थे हथियार, पकड़ में आए लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे
धर्म-कर्म
-
Maa Lakshmi Puja For Promotion: अटक गया है प्रमोशन? आज से ऐसे शुरू करें मां लक्ष्मी की पूजा
-
Guru Gochar 2024: 1 मई के बाद इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत, पैसों से बृहस्पति देव भर देंगे इनकी झोली
-
Mulank 8 Numerology 2024: क्या आपका मूलांक 8 है? जानें मई के महीने में कैसा रहेगा आपका करियर
-
Hinduism Future: पूरी दुनिया पर लहरायगा हिंदू धर्म का पताका, क्या है सनातन धर्म की भविष्यवाणी