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कांग्रेस सांसद शशि थरूर (फाइल फोटो)
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दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर की याचिका पर सुनवाई करते हुए रिपब्लिक टीवी और उसके एडिटर अर्नब गोस्वामी से जवाब तलब किया है।
कांग्रेस सांसद शशि थरूर (फाइल फोटो)
दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर की याचिका पर सुनवाई करते हुए प्राइवेट टीवी चैनल रिपब्लिक टीवी और उसके एडिटर अर्नब गोस्वामी से जवाब-तलब किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, 'अर्णब गोस्वामी और चैनल शशि थरूर को बोलने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है।'
पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरुर ने दिल्ली हाईकोर्ट में 27 मई को रिपब्लिक टीवी और उसके एडिटर अर्णब गोस्वामी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। थरूर का आरोप है कि उनकी पूर्व पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत को लेकर गलत तरीके से रिपोर्टिंग की जा रही है।
#HC says ArnabGoswami and the channel have to respect Tharoor's right to silence on the issue.
— Press Trust of India (@PTI_News) August 4, 2017
थरूर की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी से जवाब मांगा है।
रिपब्लिक टीवी ने 8 से 13 मई के बीच शशि थरुर की पत्नी की मौत से संबंधित मामले में खुलासा करने का दावा किया था। थरूर का आरोप है कि रिपब्लिक टीवी ने चैनल पर कुछ रिकॉर्डिंग को सनसनीखेज तरीके से दिखाया, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचा।
सुनंदा पुष्कर को 17 जनवरी, 2014 को दिल्ली के एक आलीशान होटल में रहस्मय परिस्थिति में मृत पाया गया था। एक जनवरी 2015 को पुलिस ने इस मामले में हत्या का मामला दर्ज किया था।
और पढ़ें: सुनंदा पुष्कर मामले में 3 साल बाद भी पुलिस ने दाखिल नहीं की चार्जशीट, कोर्ट ने उठाया सवाल
Source : News Nation Bureau