सुनंदा पुष्कर मौत मामला: दिल्ली पुलिस की पहली जांच टीम को समन भेजने के लिए स्वामी ने दायर की याचिका
याचिका में स्वामी ने दिल्ली पुलिस की पहली जांच दल को समन करने की मांग की गई है। दिल्ली पुलिस की निगरानी रिपोर्ट में गड़बड़ियों के कारण उन्होंने यह याचिका दायर की है।
highlights
- दिल्ली पुलिस की निगरानी रिपोर्ट में गड़बड़ियों के कारण स्वामी ने याचिका दायर की
- सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली पुलिस की पहली जांच दल को समन करने की मांग की
- अदालत थरूर के खिलाफ आरोप पत्र स्वीकार करने संबंधी अपना आदेश पांच जून को देगी
नई दिल्ली:
सुनंदा पुष्कर मौत मामले में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल के सामने याचिका दायर की है।
याचिका में स्वामी ने दिल्ली पुलिस की पहली जांच दल को समन करने की मांग की गई है। दिल्ली पुलिस की निगरानी रिपोर्ट में गड़बड़ियों के कारण उन्होंने यह याचिका दायर की है।
सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सुनवाई 5 जून को होगी।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद इस केस को स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर किया गया था। जिसके बाद यह मामला एडीशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल की अदालत को सौंपा गया था।
इससे पहले सोमवार को दिल्ली पुलिस ने अदालत में बयान दिया था कि सुनंदा पुष्कर ने अपने पति और कांग्रेस के लोकसभा सदस्य शशि थरूर को एक ईमेल में मरने की इच्छा जताई थी।
दिल्ली पुलिस ने कहा था कि थरूर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।
सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि पुष्कर तनाव में थीं और उन्होंने आठ जनवरी, 2014 को थरूर को एक ईमेल लिखा था, जिसमें उन्होंने मरने की इच्छा जाहिर की थी।
उन्होंने अदालत को बताया कि पुष्कर की मौत जहर से हुई थी। बयान दर्ज करने के बाद अदालत थरूर के खिलाफ आरोप पत्र स्वीकार करने संबंधी अपना आदेश पांच जून को देगी।
दिल्ली पुलिस ने थरूर के खिलाफ पत्नी से क्रूरता तथा आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 306 और 498ए के अंतर्गत 14 मई को आरोप पत्र दाखिल किए थे।
सुनंदा पुष्कर 17 जनवरी 2014 को दक्षिण दिल्ली के लीला होटल में अपने कमरे में मृत पाई गई थीं। इससे कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपने पति शशि थरूर पर पाकिस्तान की एक पत्रकार से संबंध होने का आरोप लगाया था।
और पढ़ें: एयरसेल मैक्सिस डील: चिदंबरम की गिरफ़्तारी पर 5 जून तक रोक
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