Advertisment

सुनंदा पुष्कर मौत मामला: शशि थरूर को दिल्ली कोर्ट से मिली जमानत

सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में दिल्ली कोर्ट ने कांग्रेस सासंद शशि थरूर को उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में अग्रिम जमानत दे दी।

author-image
Vineeta Mandal
एडिट
New Update
सुनंदा पुष्कर मौत मामला: शशि थरूर को दिल्ली कोर्ट से मिली जमानत

शशि थरूर की मिली जमानत (फाइल फोटो)

Advertisment

सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में शनिवार को दिल्ली की स्थानीय अदालत के समक्ष पेश हुए कांग्रेस सांसद शशि थरूर को कोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि थरूर को औपचारिक रूप से जमानत दर्ज कराने की जरूरत नहीं है।

शशि थरूर इस मामले में आज यानी शनिवार को एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मेजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए थे। उन्हें पिछले महीने समन जारी किया गया था।

दिल्ली पुलिस ने पत्नी से क्रूरता और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में शशि थरूर को एकमात्र संदिग्ध आरोपी बताया था।

अदालत इस मामले में अगली सुनवाई 26 जुलाई को करेगा।

इससे पहले, गुरुवार को पटियाला हाउस कोर्ट ने शशि थरूर को अग्रिम जमानत दी थी। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इसका विरोध किया था, लेकिन कोर्ट ने कांग्रेस सांसद थरूर को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत दे दी थी।

कोर्ट ने  थरूर को बिना इजाजत देश नहीं छोड़ने के लिए भी कहा था। 

3000 पन्नों की चार्जशीट

पुलिस ने 3000 हजार पन्नों की दाखिल की गई चार्जशीट में शशि थरूर पर अपनी पत्नी की आत्महत्या को लेकर क्रूरता करने का आरोप लगाया था।

हालांकि शशि थरूर ने इन आरोपों को बेबुनियाद, आधारहीन और दुर्भावनापूर्ण बताया था और कहा था कि यह बदले की भावना से चलाये जा रहे अभियान का नतीजा है।

दिल्ली पुलिस ने थरूर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 306 और 498ए के अंतर्गत 14 मई को आरोप पत्र दाखिल किए थे।

बता दें कि सुनंदा पुष्कर 17 जनवरी 2014 को दक्षिण दिल्ली के लीला होटल में अपने कमरे में मृत पाई गई थीं। इससे कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपने पति शशि थरूर पर पाकिस्तान की एक पत्रकार से संबंध होने का आरोप लगाया था।

और पढ़ें: बीजेपी सांसद का विवादित बयान, कहा- मोबाइल और इंटरनेट से बढ़ रहा है देश में महिलाओं के प्रति अपराध

Source : News Nation Bureau

sunanda pushkar congress granted regular bail Delhi court Shashi Tharoor sunanda pushkar death case
Advertisment
Advertisment
Advertisment