दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी के सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में दोबारा जांच की याचिका को खारिज कर दिया है।
कोर्ट ने कहा कि उसे ऐसा लगता है कि यह 'राजनीति से प्रेरित मुकदमा' लगता है जिसे जनहित याचिका का रूप दिया गया। साथ ही कोर्ट ने अब तक हुई जांच की स्थिति के बारे में जानकारी मांगी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जांच में हो रही देरी पर भी चिंता जाहिर की।
वहीं दूसरी ओर, केंद्र और दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट से कहा वे शशि थरूर द्वारा केस को प्रभावित करने की कोशिश के स्वामी के दावे से सहमत नहीं हैं।
बता दें कि सुनंदा की मौत के मामले में अदालत की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग को लेकर बीजेपी की ओर से राज्य सभा सांसद सुब्रमण्यन स्वामी ने याचिका दायर की थी।स्वामी ने अपनी याचिका में कहा था कि विभिन्न रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि सुनंदा की मौत स्वाभाविक नहीं थी।
गौरतलब है कि कांग्रेस नेता शशी थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की लाश 17 जनवरी, 2014 की रात दिल्ली के लीला होटल में संदिग्ध हालत में मिली थी।
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HIGHLIGHTS
- सुनंदा पुष्कर की लाश 2014 में दिल्ली के लीला होटल में मिली थी
- स्वामी का दावा- शशि थरूर जांच को कर रहे हैं प्रभावित करने की कोशिश
- कोर्ट ने सुनंदा मामले की जांच में देरी पर भी जताई चिंता
Source : News Nation Bureau