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Chinese Visa Scam: मनी लॉन्ड्रिंग केस में कार्ति चिदंबरम को भेजा समन, कोर्ट ने 5 अप्रैल को पेश होने को कहा

Chinese Visa Scam: ऐसे आरोप लगाए गए है कि कांग्रेस नेता ने 50 लाख रुपये लिए और 263 चीनी निवासियों को वीजा दिलवाया है. पंजाब के पॉवर प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे.

Updated on: 19 Mar 2024, 04:10 PM

नई दिल्ली:

Chinese Visa Scam: राउज एवेन्यू कोर्ट ने चीनी वीजा के मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंगलवार को संज्ञान लिया. सांसद कार्ति चिदंबरम और अन्य के खिलाफ दायर प्रवर्तन निदेशालय की अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) पर सुनवाई हुई. चीनी वीजा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सांसद को समन जारी किया गया है. चार्ज शीट में सभी आरोपियों के नामों को शामिल किया गया है. सभी को पांच अप्रैल 2024 को कोर्ट में पेश होना होगा. आरोप है कि कांग्रेस नेता ने 50 लाख रुपये लिए ओर 263 चीनी निवासियों को वीजा दिलवाया है. पंजाब के एक पॉवर प्रोजेक्ट में ये काम करने आए थे.

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केंद्रीय एजेंसी ये केस पिछले साल मई में दर्ज किया था. सीबीआई का आरोप है कि सांसद ने अपने प्रभाव से 2011 में गृह मंत्रालय में अपने दखल से बैक डोर एंट्री कराई थी. जबकि मंत्रालय ने परमिट पर रोक लगा दी थी. जानकारी के अनुसार, सभी आरोपियों पर प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 3 और 4 के तहत मामला दर्ज किया गया है. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ED की चार्जशीट पर ये संज्ञान लिया था. उसने अपने आदेश को सुरक्षित रखा था, इसे आज सुनाया गया.

ED की ओर से दाखिल किये गए आरोप पत्र में कार्ति चिदंबरम, एस. भास्कररमन और कई कंपनियों के नामों समेत कई अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है. कार्ति चिदंबरम ने पहले दिल्ली हाईकोर्ट में भी अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करी थी. यहां   पर  ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने मौखिक रूप से अदालत को आासन दिया था. मामला लंबित रहने तक कोई  दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी.