सुखबीर बादल को सुबह 11 बजे के बाद विरोध मार्च निकालने की इजाजत नहीं थी
सुखबीर बादल को सुबह 11 बजे के बाद विरोध मार्च निकालने की इजाजत नहीं थी
नई दिल्ली:
शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल को मौजूदा कोविड के दिशा-निर्देशों के मद्देनजर शुक्रवार को सुबह 11 बजे के बाद कृषि कानूनों के खिलाफ अपना विरोध मार्च निकालने की अनुमति नहीं दी गई, दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने जानकारी दी।पुलिस उपायुक्त दीपक यादव ने 15 सितंबर को बादल और शिअद प्रवक्ता दलजीत सिंह चीमा को पत्र लिखकर 17 सितंबर (शुक्रवार) को राष्ट्रीय राजधानी में कोई विरोध मार्च नहीं निकालने की बात कही थी।
एक सरकारी आदेश के अनुसार, कोविड महामारी को रोकने और नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 30 सितंबर तक राजनीतिक सहित सभी सभाओं पर प्रतिबंध है।
पत्र में, डीसीपी ने यह भी उल्लेख किया था कि नई दिल्ली जिले के क्षेत्र में सीआरपीसी की धारा 144 पहले से ही लागू है।
हालांकि, अकाली दल ने डीसीपी के पत्र पर ध्यान नहीं दिया और तीन विवादास्पद कृषि कानूनों के अधिनियमन के एक वर्ष पूरा होने के विरोध में संसद के पास प्रदर्शन किया।
दिल्ली के रकाबगंज रोड पर शुक्रवार सुबह से अकाली दल के नेताओं समेत सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने मार्च निकाला। नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया और विरोध को ब्लैक फ्राइडे प्रोटेस्ट करार दिया।
अकाली दल प्रमुख बादल और उनकी पत्नी और लोकसभा सांसद हरसिमरत कौर बादल उन कई अकाली नेताओं में शामिल थे, जिन्हें दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया था।
डीसीपी ने आईएएनएस को प्राप्त पत्र में स्पष्ट रूप से कहा था कि आदेश के उल्लंघन के मामले में भारतीय दंड संहिता, महामारी रोग अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी।
बाद में रिहा होने से पहले बंदियों को संसद मार्ग पुलिस स्टेशन लाया गया।
सुखबीर बादल ने आईएएनएस से कहा, हमें दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और कुछ देर बाद मजिस्ट्रेट ने हमें रिहा कर दिया। हमने अपना ज्ञापन दिया है ताकि सरकार तक हमारा संदेश पहुंचे।
अकाली दल ने कार्यपालक दंडाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन सौंपा। काले कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए कहने के अलावा, इसने केंद्र से एक प्रतिबद्धता की भी मांग की कि किसानों के जीवन को प्रभावित करने वाले किसी भी कानून को लाने से पहले उनसे विचार- विमर्श किया जाएगा।
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