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हाईकोर्ट ने ठग सुकेश के खिलाफ म‍हिलाओं की गरिमा का उल्‍लंघन वाली जनहित याचिका की खारिज

हाईकोर्ट ने ठग सुकेश के खिलाफ म‍हिलाओं की गरिमा का उल्‍लंघन वाली जनहित याचिका की खारिज

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IANS
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Sukeh Chandraekhar,

(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें जेल में बंद कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर को अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज, नोरा फतेही और चाहत खन्ना के बारे में मीडिया को अपमानजनक पत्र जारी करने से रोकने की मांग की गई थी।

जनहित याचिका तीनों अभिनेत्रियों का प्रशंंसक हाेेेने का दावा करने वाले निशांत सिंह द्वारा दायर की गई थी, जिन्होंने चंद्रशेखर पर जानबूझकर महिला कलाकारों को अपमानित करने का आरोप लगाया था।

याचिका में अभिनेत्रियों की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए कथित तौर पर एक-दूसरे के साथ मिलीभगत करने के लिए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और दिल्ली की आप सरकार के माध्यम से केंद्र के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की गई है।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने जनहित याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इसे भारी जुर्माने के साथ खारिज किया जाना चाहिए।

न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और कहा कि प्रचार के लिए अधिकारियों पर निराधार आरोप लगाए गए।

धोखाधड़ी और अवैध वसूली के कई मामलों में दिल्ली की मंडोली जेल में बंद सुकेश चन्द्रशेखर जेल से महिला फिल्म कलाकार जैकलीन फर्नांडीज के साथ अपने तथाकथित प्रेम संबंधों पर पत्र लिखा था।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

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