पीएम मोदी ने दलाई लामा को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं, बताया- प्रेम और करुणा के प्रतीक
‘तन्वी द ग्रेट’ को मिला ‘स्टैंडिंग ओवेशन’ तो गदगद हुए अनुपम खेर, बोले- ‘40 साल के करियर में सबसे यादगार पल’
'मैं लालची नहीं हूं', इंग्लैंड के खिलाड़ी ने किया स्लेज, ऋषभ पंत ने दिया करारा जवाब, बातचीत का वीडियो वायरल
एमएलसी 2025: एमआई से हार के बाद प्लेऑफ से बाहर नाइट राइडर्स
पेट और बाजुओं को मजबूती तो तनाव की छुट्टी करता है 'काकासन', जानें सही विधि
बिहार के डीजीपी विनय कुमार का दावा, 'गोपाल खेमका की हत्या के पीछे का सच जल्द आएगा सामने'
PM Modi in Brazil: ब्राजील में पीएम मोदी का 'ऑपरेशन सिंदूर' की थीम पर हुआ स्वागत, 'भारत माता की जय' के लगे नारे
वासुदेव द्वादशी: भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का विशेष दिन, जानें पूजा की विधि
एलन मस्क ने दिया डोनाल्ड ट्रंप को झटका, नए राजनीतिक दल का किया ऐलान

सुदर्शन टीवी के कार्यक्रम ‘बिंदास बोल’ ने किया नियमों का उल्लंघन: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में बुधवार को कहा कि सुदर्शन टीवी चैनल ने कथित तौर पर नौकरशाही में मुस्लिमों की घुसपैठ पर आधारित अपने “बिंदास बोल” कार्यक्रम की चार कड़ियों के जरिये कार्यक्रम संहिता का उल्लंघन किया है

केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में बुधवार को कहा कि सुदर्शन टीवी चैनल ने कथित तौर पर नौकरशाही में मुस्लिमों की घुसपैठ पर आधारित अपने “बिंदास बोल” कार्यक्रम की चार कड़ियों के जरिये कार्यक्रम संहिता का उल्लंघन किया है

author-image
Sushil Kumar
New Update
सुदर्शन टीवी के बिंदास बोल कार्यक्रम

सुदर्शन टीवी के बिंदास बोल कार्यक्रम ( Photo Credit : https://www.google.com/search?q=sudarshan+tv+bindas+bol&safe;=strict&sxsrf;=ALeKk00C30Ny3MOLeipNlz_ZWM)

केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में बुधवार को कहा कि सुदर्शन टीवी चैनल ने कथित तौर पर नौकरशाही में मुस्लिमों की घुसपैठ पर आधारित अपने “बिंदास बोल” कार्यक्रम की चार कड़ियों के जरिये कार्यक्रम संहिता का उल्लंघन किया है और चैनल को भविष्य में ऐसा करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है. उच्चतम न्यायालय में दायर किये गए हलफनामे में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने चार नवंबर को पारित किये गए अपने आदेश को प्रस्तुत किया है. विवादित कार्यक्रम पर चैनल को जारी किये गए कारण बताओ नोटिस के संबंध में कार्यवाही करते हुए यह आदेश जारी किया गया था.

Advertisment

हलफनामे में कहा गया, “चैनल द्वारा पेश की गई मौखिक और लिखित स्थापना तथा आईएमसी के सुझावों का संज्ञान लेते हुए, मंत्रालय का मत है कि हालांकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है, किंतु कार्यक्रम की कड़ियों में जो विषयवस्तु दिखाई जा रही थी उससे पता चलता है कि चैनल ने विभिन्न ऑडियो विजुअल सामग्री से कार्यक्रम को दिखाने के नियमों का उल्लंघन किया है. मंत्रालय ने पाया कि वह अच्छे नहीं हैं, अपमानजनक हैं और सांप्रदायिक विचारों को प्रोत्साहित करते हैं.” सुदर्शन टीवी के बिंदास बोल कार्यक्रम का विरोध करने वाली याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ सुनवाई करेगी. 

Source : Bhasha

Ministry of Information and Broadcasting Sudarshan TV Bindas Bol
      
Advertisment