logo-image

परवेज मुशर्रफ को भारतीय नागरिकता देने की वकालत की सुब्रमण्यम स्वामी ने

सुब्रमण्यम स्वामी ने राष्ट्रद्रोह के मामले में फांसी की सजा पाए पूर्व तानाशाह परवेज मुशर्रफ को भारत की नागरिकता देने की वकालत की है.

Updated on: 19 Dec 2019, 03:56 PM

highlights

  • सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर परवेज मुशर्रफ को भारतीय नागरिकता देने को कहा.
  • कहा-उत्पीड़न का सामना कर रहे पूर्व तानाशाह दिल्ली के दरियागंज से हैं.
  • भारत-पाकिस्तान के बीच 'कूटनीतिक जंग' के बीच 'सोशल मीडिया जंग' हुई तेज.

New Delhi:

भारत और पाकिस्तान के बीच पठानकोट आतंकी हमले के बाद बढ़े तनाव को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के घटनाक्रम ने चरम पर पहुंचा दिया है. इसके बाद दोनों देशों के बीच 'कूटनीतिक जंग' को अब 'सोशल मीडिया जंग' ने और नए आयाम दे दिए हैं. पाकिस्तान के वजीर-ए-आजम से लेकर रेल मंत्री तक भारत के अंदरूनी मामलों पर ट्वीट कर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं. हालिया कड़ी में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गंगुली की बेटी सना के सोशल मीडिया अकाउंट की अपडेट को इमरान खान द्वारा री-ट्वीट करना शामिल है. हालांकि इस कड़ी में नया नाम बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का जुड़ा है, जिन्होंने राष्ट्रद्रोह के मामले में फांसी की सजा पाए पूर्व तानाशाह परवेज मुशर्रफ को भारत की नागरिकता देने की वकालत की है.

यह भी पढ़ेंः IPL Auction 2020 LIVE : एरॉन फिंच को आरसीबी ने चार करोड़ 40 लाख में खरीदा

दिल्ली के दरियागंज के हैं परवेज मुशर्रफ
नागरिकता संशोधन कानून को लेकर पूरे देश में हो रहे विरोध-प्रदर्शन के बीच बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और मौत की सजा पा चुके परवेज मुशर्रफ को भारत की नागरिकता देने की बात कही है. उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री परवेज मुशर्रफ को परेशान किया जा रहा है. उसके बाद हम फास्ट ट्रैक के आधार पर उन्हें नागरिकता दे सकते हैं. मुशर्रफ क्योंकि दरियागंज से हैं और इस समय पाकिस्तान में उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं. खुद को हिंदुओं का वंशज मानने वाले सभी लोग नए नागरिकता संशोधन कानून के लिए योग्य हैं और उन्हें नागरिकता दी जाए.

यह भी पढ़ेंः निर्भया केस: पवन कुमार की याचिका खारिज, कोर्ट ने समय बर्बाद करने के लिए वकील पर लगाया जुर्माना

राष्ट्रद्रोह के मामले में फांसी हुई है मुशर्रफ को
गौरतलब है कि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को राष्ट्रद्रोह के मामले में मौत की सज़ा सुनाई गई है. पेशावर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वकार अहमद सेठ की अध्यक्षता में विशेष अदालत की तीन सदस्यीय पीठ ने 76 वर्षीय मुशर्रफ को लंबे समय से चल रहे देशद्रोह के मामले में मौत की सजा सुनाई. ये मामला 2007 में संविधान को निलंबित करने और देश में आपातकाल लगाने का है जो दंडनीय अपराध है. बेंच ने अपने संक्षिप्त आदेश में कहा कि उसने इस मामले में तीन महीने तक तमाम शिकायतों, रिकॉर्ड्स, जिरह और तथ्यों की जांच की और पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 6 के मुताबिक मुशर्रफ को देशद्रोह का दोषी पाया है. उन पर संविधान से छेड़छाड़ का आरोप लगा है.