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SSC भर्ती घोटाला: कोर्ट ने पार्थ चटर्जी और अर्पिता को 18 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेजा

कोर्ट ने पूर्व मंत्री की जमानत याचिका खारिज करते हुए निर्देश दिया कि चटर्जी और मुखर्जी को 18 अगस्त को फिर से पेश किया जाए.

कोर्ट ने पूर्व मंत्री की जमानत याचिका खारिज करते हुए निर्देश दिया कि चटर्जी और मुखर्जी को 18 अगस्त को फिर से पेश किया जाए.

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Vijay Shankar
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Parth Chaterjee and Arpita Mukherjee

Parth Chaterjee and Arpita Mukherjee ( Photo Credit : Twitter)

पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को SSC घोटाला मामले में शुक्रवार को कोलकाता की एक विशेष अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. विशेष PMLA अदालत के न्यायाधीश जिबोन कुमार साधु ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अनुरोध पर चटर्जी और मुखर्जी की 14 दिनों की न्यायिक हिरासत को मंजूरी दे दी. दोनों को 18 अगस्त को एक ही कोर्ट में पेश किया जाएगा. कोर्ट ने पूर्व मंत्री की जमानत याचिका खारिज करते हुए निर्देश दिया कि चटर्जी और मुखर्जी को 18 अगस्त को फिर से पेश किया जाए.

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पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी 23 जुलाई को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए SSC द्वारा की गई अवैध भर्तियों में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में ईडी की हिरासत में हैं. इस मामले में ईडी ने दावा किया है कि उसने मुखर्जी के स्वामित्व वाले अपार्टमेंट से 49.80 करोड़ रुपये नकद, आभूषण और सोने की छड़ें बरामद की हैं. इन दोनों पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत आरोप हैं. 

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