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भारत सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट की अधिसूचना जारी की, ट्रस्टी में ये लोग शामिल!

भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए ट्रस्ट, 'श्री राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र' की स्थापना से संबंधित गजट अधिसूचना जारी की है.

Updated on: 05 Feb 2020, 05:47 PM

नई दिल्‍ली:

भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए ट्रस्ट, 'श्री राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र' की स्थापना से संबंधित गजट अधिसूचना जारी की है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए नव गठित ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का कार्यालय दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में होगा. एक अधिसूचना में मंत्रालय ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार मस्जिद निर्माण के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ भूमि के आवंटन का पत्र जारी कर चुकी है.

अधिसूचना में कहा गया है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का पंजीकृत कार्यालय- आर-20, ग्रेटर कैलाश पार्ट-एक, नई दिल्ली-110048 है. इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा को बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राम मंदिर के निर्माण के लिए ट्रस्ट के गठन को अपनी मंजूरी दे दी है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ट्रस्ट में दलित समुदाय के एक सदस्य सहित 15 सदस्य होंगे.

संभावित नाम: ट्रस्टी में ये लोग होंगे शामिल

1. के पाराशरण, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील.
2. जगतगुरु शंकराचार्य ज्योतिषपीठाधीश्वर स्वामी वासुदेवानंद सरस्वतीजी महाराज, प्रयागराज.
3. जगतगुरु मध्वाचार्य स्वामी विश्व प्रसन्नतीर्थ जी महाराज, पेजावर मठ, उडुपी.
4. युगपुरुष परमानंद जी महाराज, हरिद्वार.
5. स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज, पुणे.
7. डॉ. अनिल मिश्र, होम्पयोपैथिक डॉक्टर, अयोध्या.
8. श्री कामेश्वर चौपाल, पटना (एससी सदस्य).
9. बोर्ड ऑफ ट्रस्टी द्वारा नामित एक ट्रस्टी, जो हिंदू धर्म का हो.
10. बोर्ड ऑफ ट्रस्टी द्वारा नामित एक ट्रस्टी, जो हिंदू धर्म का हो.
11. महंत दिनेंद्र दास, निर्मोही अखाड़ा, अयोध्या बैठक, अयोध्या (निर्मोही अखाड़े का प्रतिनिधि), जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पैरा 805(4) के निर्देशानुसार ट्रस्टी होगा.
12. केंद्र सरकार द्वारा नामित एक प्रतिनिधि, जो हिंदू धर्म का होगा और केंद्र सरकार के अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) का अफसर होगा. यह व्यक्ति भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद से नीचे नहीं होगा. यह एक पदेन सदस्य होगा.
13. राज्य सरकार द्वारा नामित एक प्रतिनिधि, जो हिंदू धर्म का होगा और उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) का अफसर होगा. यह व्यक्ति राज्य सरकार के सचिव के पद से नीचे नहीं होगा. यह एक पदेन सदस्य होगा.
14. अयोध्या जिले के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जोकि सरकार के पूर्व कर्मचारी और हिंदू धर्म के होंगे को भी ट्रस्टी बनाया जाएगा. अगर किसी कारण से मौजूदा कलेक्टर हिंदू धर्म के नहीं हैं तो अयोध्या के एडिशनल कलेक्टर (हिंदू धर्म) पदेन सदस्य होंगे.
15. राम मंदिर विकास और प्रशासन से जुड़े मामलों के चेयरमैन की नियुक्ति ट्रस्टियों का बोर्ड करेगा. उनका हिंदू होना जरूरी है. साथ ही वे पूर्व कर्मचारी रह चुके हो.