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कर्नाटक हिजाब में फैसले को लेकर फंसा पेच, CJI के पास भेजा गया केस

Karnataka Hijab Ban case: कर्नाटक के सबसे चर्चित और विवादित हिजाब मामले में अब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच सुनवाई करेगी. आज यानी गुरुवार को मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया.

Updated on: 13 Oct 2022, 11:38 AM

New Delhi:

Karnataka Hijab Ban case: कर्नाटक के सबसे चर्चित और विवादित हिजाब मामले में अब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच सुनवाई करेगी. आज यानी गुरुवार को मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया. क्योंकि हिजाब मामले में फैसले लेकर सुप्रीम कोर्ट के दो जजों हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया में कुछ मतभेद दिखाई पड़ा, जिसके बाद केस को मुख्य न्यायधीश के लिए भेज दिया गया. आपको बता दें कि दोनों जजों ने इस मामले में अलग-अलग फैसला सुनाया था. जस्टिस हेमंत गुप्ता ने जहां हिजाब बैन के पक्ष में अपना फैसला सुनाते हुए हिजाब बैन के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया तो वहीं, जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश के रद्द कर दिया जिसमें हिजाब बैन को जारी रखने की बात कही गई थी.

आपको बता दें कि हिजाब बैन मामले को लेकर आए कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी. इस आदेश में हाईकोर्ट ने स्कूल-कॉलेजों और अन्य
शिक्षण संस्थानों में हिजाब बैन के फैसले पर रोक लगाने से मना कर दिया था. मामले में सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने 10 दिनों की सुनवाई के बाद 22 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था.  यह खबर अभी ब्रेकिंग न्यूज है. इसके अपडेट आ रहे हैं. जैसे-जैसे अपडेट आते जाएंगे हम आप तक पहुंचाएंगे. हर अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए बने रहिए newsnationtv.com के साथ...