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कोयला घोटाला में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को 3 साल की सजा

दिल्ली के स्पेशल कोर्ट ने 6 अक्टूबर को दिलीप रे को साल 1999 में झारखंड में एक कोयला ब्लॉक आवंटन में अनियमितताओं से संबंधित कोयला घोटाले मामले में दोषी ठहराया था. जिस पर आज कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है.

Updated on: 26 Oct 2020, 11:05 AM

नई दिल्ली:

सीबीआई की एक विशेष अदालत ने कोयला घोटाला मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को 3 साल कारावास की सजा सुनाई है. जो कि झारखंड कोयला ब्लॉक के आवंटन में कथित भ्रष्टाचार का मामला था. बता दें दिल्ली के स्पेशल कोर्ट ने 6 अक्टूबर को दिलीप रे को साल 1999 में झारखंड में एक कोयला ब्लॉक आवंटन में अनियमितताओं से संबंधित कोयला घोटाले मामले में दोषी ठहराया था. दिलीप रे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कोयला राज्य मंत्री रहे हैं. 

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विशेष न्यायाधीश भारत पारसकर ने दिलीप रे को आपराधिक साजिश और अन्य अपराधों को लेकर दोषी ठहराया था. कोर्ट ने दिलीप के अलावा कोयला मंत्रालय के तत्कालीन दो वरिष्ठ अधिकारी, प्रदीप कुमार बनर्जी और नित्या नंद गौतम, कैस्ट्रोन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (सीटीएल), इसके निदेशक महेंद्र कुमार अग्रवाल और कैस्ट्रॉन माइनिंग लिमिटेड (सीएमएल) को भी दोषी ठहराया था.